Haryana News: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को गांव में रात्रि ठहराव करने के दिए निर्देश

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Haryana News: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को गांव में रात्रि ठहराव करने के दिए निर्देश
Haryana News: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को गांव में रात्रि ठहराव करने के दिए निर्देश

कहा- निर्धारित समय में सेवा को करें पूरा
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को गांव में रात्रि ठहराव करने के सख्त निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि अधिकारी तय समय में इस कार्य को पूरा करें। उन्होंने अधिकारियों से जनसंपर्क बढ़ाने और यथासंभव जनता से संवाद बनाए रखने के भी निर्देश दिए। सीएम सैनी मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।

बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारी आम जनता से जुड़े कार्यों पर विशेष ध्यान देकर तत्परता दिखाएं और निर्धारित समय में सेवा को पूरा करें। बैठक में सीएम ने कहा कि कार्यालय, कैंप कार्यालयों के अलावा गांवों में एक रात रुककर जनता से मिलें और उनकी समस्याएं जानें तथा उसके अनुसार काम करें। सीएम ने मासिक रिपोर्ट ईमेल आईडी पर चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय को भी भेजने के निर्देश दिए है।

समस्याओं का तुरंत किया जाए समाधान

सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से संबंधित लोगों की जो भी समस्याएं हैं, उनका तुरंत समाधान किया जाए। अंत्योदय के लक्ष्य पर चलते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की योजना पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। इस बैठक में मुख्य सचिव विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर सहित कई प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे।

कानून व्यवस्था में होगा सुधार

सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि नाइट स्टे के संबंध में जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने डीसी और एसपी के नियमित दौरे के महत्व को भी दोहराया। सीएम ने कहा कि इससे जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास कायम होगा। इसके अलावा कानून व्यवस्था में भी सुधार होगा।

सीएम पहले भी दे चुके रात्रि ठहराव के निर्देश

हरियाणा सीएम नायब सैनी एक हफ्ते पहले ही सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को महीने में एक रात गांव में बिताने के निर्देश दे चुके हैं। जहां वे लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका तुरंत समाधान भी करेंगे। सीएम के ये निर्देश डीसी और एसपी के अलावा पुलिस उपायुक्त, पुलिस उप अधीक्षक, उप मंडल मजिस्ट्रेट और जेल अधीक्षक पर भी ये आदेश लागू होंगे।

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