कहा- 28 फरवरी 2025 तक हरियाणा में लागू कर दिए जाएंगे तीनों अपराधिक कानून
Karnal News (आज समाज) करनाल: आज सीएम नायब सैनी करनाल पहुंचे। मधुबन स्थित पुलिस अकादमी के सभागार में सीएम ने प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा ही। उन्होंने सभी विकास कार्यों को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक की शुरूआत संविधान की प्रस्तावना के वाचन से की गई। बैठक में सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में 28 फरवरी 2025 तक तीन नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू कर दिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नए कानूनों के तहत सिस्टम में आधारभूत परिवर्तन करने होंगे।
इसके लिए प्रदेश की 445 अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे कैदियों को जेल से ही पेशी के लिए वर्चुअल रूप से जोड़ा जा सकेगा। साथ ही, ई-समन और ई-चालान की प्रणाली को भी जल्द से जल्द अपनाने पर जोर दिया गया। बैठक में विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, मुख्य सचिव विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, और गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक सचिव और पुलिस अधिकारी शामिल रहे।
नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण करने के दिए निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ और सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशामुक्त प्रदेश बनाना सरकार का ध्येय है। जन-जागरण अभियान चलाने की बात करते हुए उन्होंने हर विभाग के साथ-साथ महिलाओं, युवाओं और जनप्रतिनिधियों को भी इस मुहिम से जोड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति केंद्रों का कड़ा निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि डीसी और एसपी के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि समन्वय की कमी को गंभीरता से लिया जाएगा।
अपराधियों के प्रति आक्रामक रवैया अपनाने के भी दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा हमारा व्यवहार पीड़ितों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और अपराधियों के प्रति आक्रामक होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और इसे सकारात्मक दिशा में उपयोग करने का सुझाव दिया। सभी थानों में जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया। प्रदेशभर में सीसीटीवी का एक कॉमन फॉर्मेट मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
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