Haryana Budget 2022 Highlights विधानसभा की 12 बैठकों में 50 घंटे चर्चा, 15 अहम विधेयक पारित : सीएम

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Haryana Budget 2022 Highlights

Haryana Budget 2022 Highlights विधानसभा की 12 बैठकों में 50 घंटे चर्चा ,15 अहम विधेयक पारित : सीएम

आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़ : 

Haryana Budget 2022 Highlights : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा के बजट सत्र की करीब 12 बैठकें बुलाई गई हैं और सदन में 50 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें 15 अहम विधेयक पारित हुए। उन्होंने कहा कि बजट पर अपने बहुमूल्य सुझाव लेने के लिए विभिन्न क्षेत्र के 477 हितधारकोंके साथ बजट पूर्व आठ बैठकें की गईं, जिनमें एम्स और मेदांता के डॉक्टर भी शामिल हैं।

विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्हों ने कहा कि विपक्ष तो सही उच्चारण भी नहीं कर पा रहा है, तो वे बजट को समझने का दावा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट अंत्योदय को समर्पित है और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष यह समझने में विफल रहा है कि राज्य के बजट का परिव्यय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने पर आधारित है।

पिछले 4 सालों में 127 ऐसे मामले दर्ज

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मुख्यमंत्री ने बताया कि आज विधानसभा में हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 भी पारित किया गया। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों में कमी लाना है जिसमें जबरन या किसी गलत इरादे से धर्म परिवर्तन किया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में 127 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं (Haryana Budget 2022 Highlights) और कई बार तो लड़की के परिवार वाले ऐसे मामलों को रिपोर्ट ही नहीं करते, जिनकी संख्या अधिक हो सकती है। उन्होंने कहा कि समाज का भाईचारा बिगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक अवश्य लगनी चाहिए।हालांकि इस विधेयक में प्रावधान अवश्य किया गया है कि कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन आवश्यक कर सकता है बशर्ते कि उसे जिला मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित होने से अब हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तो प्रधान सचिव के रैंक का अधिकारी होगा या फिर कृषि क्षेत्र से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। एक कृषि सलाहकार परिषद भी बनाई जाएगी, जिसमें 22 सदस्य तथा एक सदस्य सचिव होगा।

वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कंपनियों को एनओसी लेने में सुविधा होगी

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा यांत्रिक यान ( टोल टैक्स ) संशोधन विधेयक , 2022 में किये गए संशोधन से अब जो व्यक्ति टोल टैक्स संग्रहण करता है या उसे रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है , वह सभी सड़क अवसंरचनाओं का अच्छा रख – रखाव करेगा। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा जल संसाधन ( संरक्षण , विनियमन एवं प्रबंधन ) प्राधिकरण ( संशोधन ) (Haryana Budget 2022 Highlights)  विधेयक , 2022 भी पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग को विनियमित करना है ।

इस समय इस पानी के पुनः उपयोग के संबंध में अनेक निर्णय व नियम है। इसलिए यह जरूरत महसूस की गई कि इसके लिए एक ही मैकेनिज़म बनाया जाए । (Haryana Budget 2022 Highlights)  साथ ही, हरियाणा जल संसाधन ( संरक्षण , विनियमन एवं प्रबंधन ) प्राधिकरण इस पानी के सभी तरह के उपयोगों के लिए दरें निर्धारित करने की भी सिफारिश करेगा।अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विधेयक, 2022 के पारित होने से अब संस्थानों को प्रतिवर्ष रिन्यूअल सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा। इसके लिए अब 3 साल और 5 साल के नियम तय किए हैं। ऐसे संस्थानों को काफी सुविधा होगी और वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कंपनियों को एनओसी लेने में सुविधा होगी।

रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू

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उन्होंने कहा कि राई स्पोर्ट्स स्कूल को अब खेलकूद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसके लिए हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक , 2021 पारित किया गया है। (Haryana Budget 2022 Highlights) इसके अलावा, 19 ऐसे पुराने कानून हैं, जो अब लागू नहीं हैं या अप्रासंगिक व अप्रचलित हो गए हैं या जिनका अलग , स्वतंत्र व विशिष्ट अधिनियमों के रूप में होना आवश्यक नहीं है । ऐसे कानूनों को निरस्त करने के लिए हरियाणा निरसन विधेयक , 2022 पारित किया गया है । सदन में यह भी सुझाव आया कि अगली बार से ऐसे कानूनों को निरस्त करने से पूर्व हरियाणा संविधि समीक्षा समिति की रिपोर्ट को सिलेक्ट कमिटी में भेजा जाएगा।

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उन्होंने कहा कि ने कहा कि जेलों में जो कैदी बंद है उनकी पैरोल के लिए पहले कोई तय नियम नहीं थे इसलिए हमने पैरोल के लिए नियम तय किये गए हैं, इसके लिए हरियाणा विधि (विशेष उपबंध ) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया गया है। (Haryana Budget 2022 Highlights)  उन्होंने कहा कि हरियाणा में अभी तक मानव अंग प्रत्यारोपण की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन अब पीजीआईएमएस रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो जाएगी। मानव अंग प्रतिरोपण ( हरियाणा विधिमान्यकरण) विधेयक , 2022 से यह सुविधा शुरू करने में मदद मिलेगी।

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