Haryana Agriculture Department : अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर मिलेगा 1 लाख अनुदान

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इंजीनियर डीएस यादव।
इंजीनियर डीएस यादव।
  • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च
  • आवेदन लक्ष्य से ज्यादा आए तो ड्रॉ से होगा लाभार्थियों का चयन

Aaj Samaj (आज समाज), Haryana Agriculture Department, नीरज कौशिक, नारनौल :
हरियाणा कृषि विभाग की ओर से राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।

यह जानकारी देते हुए नारनौल के कृषि इंजीनियरिंग विंग के जिला प्रभारी इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि कृषि निदेशालय की ओर से जारी हिदायतों के मुताबिक जिला के अनुसूचित जाति के किसानों को 45 हॉर्स पवार से ऊपर के नए ट्रैक्टर की खरीद पर एसबी 89 स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। संबन्धित किसान 26 फरवरी 2024 से 11 मार्च 2024 तक एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।+

उन्होंने बताया कि कृषि निदेशालय द्वारा जिला में उक्त स्कीम के तहत अनुदान पर 45 हॉर्स पवार से ऊपर के ट्रैक्टर पर अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के वे किसान विभाग की उन अनुदान स्कीमों का लाभ उठा सकें जहां प्रार्थी के पास खुद का ट्रैक्टर होने की शर्त होती है। विभाग द्वारा निरंतर कई स्कीमों के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर किसानों को ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं जिनमें वही किसान आवेदन कर सकता है जिनके पास खुद का ट्रैक्टर है और इस स्कीम के तहत अनूसूचित जाति के किसानों को रोजगार मिल सके और उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके ।

क्या है आवेदन की शर्तें

इंजीनियर यादव ने बताया कि कृषि निदेशालय द्वारा जारी हिदायतों के मुताबिक उपरोक्त स्कीम में यही अनुसूचित जाति के किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास स्वयं की भूमि हो और जो मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। विभागीय पोर्टल एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रार्थी को स्वयं के नाम की भूमि होने का प्रमाण पत्र व अंडरटेकिंग विभागीय पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। आवेदक किसान ने ट्रैक्टर पर पिछले पांच सालों में कृषि विभाग से अनुदान न लिया होना चाहिए। हिदायतों के मुताबिक अनुदान पर हासिल किए गए ट्रैक्टर को किसान अगले 5 सालों तक बेच नहीं सकेगें। इस बारे में किसान को शपथ पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

ऐसे होगा चयन

इंजीनियर यादव ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। यदि आवेदन निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुए तो उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के द्वारा ड्रा ऑफ लोटस के जरिए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। चयन उपरांत सम्बंधित किसान को अपने दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता कार्यालय नारनौल में वेरिफिकेशन के लिए जमा करवाने होंगे। वेरिफिकेशन के बाद परमिट जारी किए जायेंगें। विभाग द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण महेंद्रगढ़ जिले में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर्ड किसानो के डाटा के अनुसार किया जाएगा। चयन के बाद संबन्धित किसान को विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रैक्टर निर्माताओं से 15 दिन के अंदर अंदर ट्रैक्टर खरीदना होगा।

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