Aaj Samaj (आज समाज), Gyanvapi Survey, वाराणसी: हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे शुरू हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ज्ञानवापी पर रोक लगाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने संबंधी वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।

पुलिस व प्रशासन हाई अलर्ट पर

मामला संवेदनशील है जिसके चलते जिला पुलिस और प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर है। पूरे वाराणसी में हाई अलर्ट है। ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि सर्वे पिछले दस दिन से रुका था। एएसआई की 43 सदस्यीय टीम ने 24 जुलाई को सर्वे के लिए पहुंची थी। सुबह सात बजे सर्वे शुरू भी हो गया था, लेकिन दोपहर लगभग 12:30 बजे सर्वे पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। उस दिन से अब तक 10 दिन सुप्रीम कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से ज्ञानवापी में सर्वे का काम रुका रहा।

मस्जिद के आसपास गुजरने वाले लोगों की गहन जांच

सर्वे की टीम आज सुबह 7 बजकर 40 मिनट पर जब गेट नंबर चार पर पहुंची तो वादी महिलाओं के साथ मौजूद सोहनलाल आर्य को अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद पुलिस ने सोहनलाल को बाहर कर दिया। मस्जिद परिसर के आस पास से गुजरने वाले लोगों की जांच सुबह से चल रही है। सोशल मीडिया पर भी नजरें बनी हुई हैं।

यह था जिला अदालत का फैसला

जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने 21 जुलाई को मस्जिद पक्ष की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ज्ञानवापी के वजूखाने को छोड़कर शेष हिस्से की एएसआइ सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने जिला अदालत के आदेश को उचित मानते हुए कल कहा कि न्याय हित में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया जाना उचित है और सर्वे पर लगी रोक समाप्त की जाती है। फैसले के बाद गुरुवार को वाराणसी में एएसआई की टीम और जिला प्रशासन की बैठक में आज से सर्वे करने का निर्णय लिया गया।

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