Gyanvapi Case, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति से मस्जिद में सील किए गए क्षेत्र का एएसआई सर्वेक्षण करने की मांग करने वाली हिंदू उपासकों की याचिका पर जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। पीठ ने उल्लेख किया कि वह उसी दिन इस मामले से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विचार करेगी।
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मस्जिद की प्रबंधन समिति को नोटिस
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पीठ ने परिसर में मस्जिद का प्रबंधन करने वाली समिति यानी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने न सिर्फ उन्हें, बल्कि हिंदू उपासकों द्वारा दायर आवेदन पर अन्य लोगों को भी नोटिस जारी किया है। आवेदन के अनुसार, 20 मई, 2022 को अंतरिम आदेशों द्वारा सील किए गए भवन के हिस्से और उसी वर्ष 11 नवंबर, 2022 को इसकी पुष्टि हुई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधित सील की गई संपत्ति का सर्वेक्षण नहीं कर सका।
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सील किए गए क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य
आवेदन के अनुसार, सील किए गए क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। प्रश्न के अनुसार भवन के हिस्से का सर्वेक्षण एएसआई द्वारा उसी तरह किया जाना आवश्यक है जिस तरह प्रश्न में उल्लिखित शेष क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाते हुए कहा था कि हाई कोर्ट के आदेशों के क्रियान्वयन को अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें वर्ष 2022 में 14 अक्टूबर को ‘शिवलिंग’ के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
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