Aaj Samaj (आज समाज), Gyanvapi, इलाहाबाद: ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 3 अगस्त को कोर्ट फैसला सुनाएगी। मसाजिद इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में सर्वेक्षण पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी।
- सर्वे पर रोक लगाने के लिए दायर की थी याचिका
सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत करवाया गया कि मंदिर सीआईएसएफ की सुरक्षा में है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष से सवाल पूछा कि वाद तय करने में देरी क्यों हो रही है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट को कार्यवाही की जानकारी दी। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील एसएफए नकवी ने कोर्ट से कहा,1947 से भवन की यही स्थिति है, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। प्लेस आफ वर्शिप एक्ट की धारा-3 कहती है कि कोई व्यक्ति पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव नहीं कर सकेगा। इससे पहले बुधवार को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना था।
हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे तकनीक के बारे में गहनता से पड़ताल की। कोर्ट में मौजूद अपर महानिदेशक पुरातत्व विभाग आलोक त्रिपाठी ने कहा कि वैज्ञानिक सर्वे से भवन को कोई नुकसान नहीं होगा। न ही कोई निर्माण हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीपीआर सिस्टम से जमीन के भीतर की जांच होगी। अन्य सिस्टम से दीवार खंभे आदि की जांच की जाएगी। इससे पहले पैमाइश और फोटोग्राफी की गई है। अगर सर्वे जारी रखने की अनुमति मिली तो एक हफ्ते यानी 31 जुलाई तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने आशंका जताई कि वैज्ञानिक सर्वे से ढांचे को गंभीर क्षति पहुंच सकती है।
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