• एडीसी ने राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला स्तरीय समन्वय समिति की ली समीक्षा बैठक
  • एडीसी ने स्कूलों में आवश्यक सर्वे उपरांत जागरूकता गतिविधि व जरूरी प्रचार-प्रसार के संबंध में दिए निर्देश

(Gurugram News) गुरुग्राम। गुरुवार को लघु सचिवालय परिसर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में एडीसी हितेश कुमार मीणा ने राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला स्तरीय समन्वय समिति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में निर्धारित मापदंडों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में आमजनों विशेषकर युवाओं में तम्बाकू सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम के संबंध में जरूरी उपायों पर चर्चा की गई।

पैकेट पर हेल्थ वार्निंग की 85 प्रतिशत पिक्टोरियल जरूर हो

एडीसी हितेश कुमार मीणा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करें कि जिला में प्रमुख स्टॉकर्स, सप्लायर व रिटेलर्स जो तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं, उस पैकेट पर हेल्थ वार्निंग की 85 प्रतिशत पिक्टोरियल जरूर हो। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह सुनिश्चित करें कि स्कूलों के बाहर तंबाकू मुक्त पॉलिसी का प्रमुखता से प्रचार किया जाए। साथ ही शिक्षा विभाग की विस्तृत जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के साथ सांझा की जाए

जागरूकता गतिविधि व जरूरी प्रचार-प्रसार के संबंध में निर्देश दिए

उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अपने अपने विभाग में धूम्रपान निषेध के उचित साइनेज लगाने सहित स्कूलों में आवश्यक सर्वे उपरांत जागरूकता गतिविधि व जरूरी प्रचार-प्रसार के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं तम्बाकू के सेवन पर जुर्माना लगाने व शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों को उनके सेवन से होने वाले नुकसान की जानकारी देने के संबंध में भी चर्चा की गई। इस दौरान जिले में क्रियान्वयन के लिए बनी कार्ययोजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में डिप्टी सीएमओ डॉ. केशव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कोटपा एक्ट-2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है। उन्होंने बताया कोटपा एक्ट के सेक्शन-4 व 6 के तहत चालान का प्रावधान है।

जिसमें निर्धारित नियमों के तहत बिना अनुमति के तंबाकू उत्पादों को स्टोर करने पर 6 महीने की कैद व 50 हजार जुर्माने तथा उत्पादन अथवा एक्पोर्ट व इम्पोर्ट पर एक साल की कैद व एक लाख जुर्माने का प्रावधान है। बैठक में डिप्टी सिविल सर्जन विकास स्वामी, डीएचईओ कुसुमलता, तहसीलदार सोहना गुरुदेव सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : Gurugram News : बिना वर्दी के ऑटो, ई-रिक्शा व टैक्सी चालकों पर ट्रैफिक पुलिस का चला डंडा