(Gurugram News) गुरुग्राम। आगामी दो मार्च को होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश अजय कुमार ने सभी लाईसेंस शुदा हथियार धारकों को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने हथियार नजदीकी थानों व पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवा दें। उन्होंने निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला गुरुग्राम की सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
लाईसेंसशुदा हथियार तुरंत प्रभाव से संबंधित थानों या पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवाने होंगे
जिलाधीश अजय कुमार ने अपने आदेशों में कहा है कि लाईसेंसी हथियार धारक तुरंत प्रभाव से अपने समीप के पुलिस स्टेशन में जाकर बंदूक, रिवाल्वर, पिस्तौल आदि जमा करवा दें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति के पास हथियार पाया जाता है या कोई व्यक्ति घातक शस्त्र लेकर घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह से व्यक्ति को बाधा या चोट पहुंचाने, संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और शांति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसके चलते किसी भी आग्नेयास्त्र और हथियार ले जाने पर रोक लगाना और लाइसेंसधारियों के कब्जे में सभी आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को संबंधित पुलिस स्टेशनों या पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा कराना आवश्यक है, ताकि निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया जा सके।
आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ होगी नियमानुसार सख्त कार्रवाई
ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में पुलिस विभाग के अधिकारियों, उपमंडल मजिस्ट्रेट को इसे पूरी तरह से सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की उलंघना करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि हथियार रखने वाले अपने हथियार को संबंधित पुलिस स्टेशन/अधिकृत हथियार डीलरों के पास उचित रसीदों के साथ तुरंत जमा करें। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किसी भी दिन रसीदें प्रस्तुत कर अपने हथियार वापिस प्राप्त कर सकते हैं।
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