Gurugram News : ग्रैप नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मानेसर नगर निगम सख्त

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Manesar Municipal Corporation will take action against those violating GRAP rules.
मानेसर नगर निगम क्षेत्र में ग्रैप के नियमों को लेकर जांच करने पहुंची टीम।
  • नियमों के विरुद्ध निर्माण करने पर निगम ने बरती सख्ती
  •  बुधवार को नगर निगम की टीम ने 65 लाख रुपये से ज्यादा के चालान किए
  • निगम की टीम ने बुधवार को कुल 7 चालान किए, जिनमें 6 कंस्ट्रक्शन साइट,एक चालान एसटीपी से संबंधित

(Gurugram News) गुरुग्राम। केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लागू ग्रैप-4 के उल्लंघनकतार्ओं के खिलाफ नगर निगम मानेसर सख्त रूख अपना रहा है। नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए टीम ने बुधवार को 65 लाख रुपये से अधिक के चालान किए। इनमें 6 चालान निर्माण एवं तोडफोड़ (सीएंडडी) और एक चालान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से संबंधित रहा।

निगम क्षेत्र में ग्रैप-4 को लागू करवाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा

मानेसर नगर निगम आयुक्त रेनू सोगन ने निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में ग्रैप-4 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। निगम क्षेत्र में ग्रैप-4 को लागू करवाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा। इनके आदेशों की पालना करते हुए अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र कुमार की टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए कुल 7 साइटों पर ग्रैप-4 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। बुधवार को हुए चालान में सेक्टर-79 स्थित एमथ्रीएम गोल्फ हिल्स का 50 लाख रुपये का चालान किया गया।

निर्माण एवं तोडफोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ

इसी के साथ गांव नौरंगपुर स्थित अल्ट्राटेक आरएमसी प्लांट का 5 लाख रुपये, सेक्टर-79 स्थित एसबीजे आरएमसी प्लांट का 2 लाख रुपये और आरडीसी आरएमसी प्लांट का एक लाख रुपये का चालान किया। इसके अलावा सेक्टर-77 स्थित एम्मार पॉम हिल्स का एक लाख रुपये, आशियाना काउंटी ग्रुप का 50 हजार रुपये के सीएंडडी नियमों का उल्लंघन करने के चालान किए।

इसके अलावा सेक्टर-81 स्थित विपुल लावन्या सोसाइटी का 2 लाख रुपये का एसटीपी का चालान किया। आयुक्त ने निगम क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आगामी आदेशों तक ग्रैप-4 लागू किया गया है। इस दौरान निर्माण एवं तोडफोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। शहर में वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आमजन नगर निगम का सहयोग करते हुए प्रतिबंधित गतिविधियां न करें।

 

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