गगन बावा, गुरदासपुर :
जिला एवं सेशन जज रमेश कुमारी की अदालत ने थाना भैणी मियां खां के तहत आते गांव में 84 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी को कड़ी और अनूठी सजा सुनाई है। माननीय जिला एवं सेशन जज की ओर से सुनाई गई सजा के अनुसार अंडर सेक्शन 450 के तहत पहले आरोपी को 10 साल, यह सजा खत्म होने के बाद धारा 376 के तहत 15 साल और यह सजा भी खत्म होने के बाद धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा काटनी होगी।
साल 2019 का मामला :
19 मार्च, 2019 की रात को नेपाल के रहने वाले सतिंदर राऊत ने आधी रात के समय 84 वर्षीय बुजुर्ग के घर में घुसकर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर डाली। पुलिस ने आरोपी को 20 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। इस केस में पुलिस ने बढ़िया ढंग से जांच की। इस दौरान बुदुर्ग महिला के नाखूनों में आरोपी सतिंदर के बाल और जैकेट के टुकड़े फंसे पाए गए थे। इसके बाद मेजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपी के सिर के बाल और रक्त के नमूने एकत्र कर लेबोरेटरी भेजे गए। डीएनए टेस्ट किया गया और आरोपी के खून व कपड़े का मिलान पीड़ित के साथ सही पाया गया।
दो साल 4 माह चला केस :
कोविड के कारण अदालती कामकाज प्रभावित होने के कारण केस दो साल 4 माह तक अदालत में चला। इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुना दिया। इसके तहत आरोपी सतिंदर राऊत को अंडर सेक्शन 450, 376 (1) और 302 के तहत सजा सुनाई गई। इस केस की खासियत यह रही रि यह सजा बारी-बारी से काटने के आदेश दिए गए हैं। पहली सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी। अंडर सेक्शन 450 के तहत पहले 10 साल, फिर धारा 376 के तहत 15 साल और उसके बाद आरोपी को धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा काटनी होगी। अदालत की ओर से कहा गया है कि समाज में ऐसे घिनौने अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए आरोपी को कड़ी सजा सुनाना आवश्यक है।