गगन बावा, गुरदासपुर :
डीसी मोहम्मद इश्फाक ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मामलों और न्याय विभाग पंजाब द्वारा 31 जुलाई को जारी किए गए आदेशों के तहत कोविड-19 बीमारी को मुख्य रखते हुए 10 अगस्त 2021 तक नई रोकें लगाने के आदेश जारी किए हैं। धारा 144 सीआरपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जिले में दस अगस्त तक नए आदेश जारी किए गए हैं। इनके तहत 50 फीसदी कपैसिटी से इंडोर 150 और आउटडोर 300 से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। कलाकार, संगीतकार कोविड-19 के तहत जारी की हिदायतों से समारोह कर सकते हैं। बार, सिनेमा हाल, रेस्तरां, सपा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, खेल कांप्लेक्स, जिम, माल, आदि 50 फीसदी कपैसिटी से खुल सकते हैं और सारे स्टाफ के कोविड वेक्सीन लगी होनी चाहिए। सभी स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स और जिम में आने वाले व्यक्ति 18 साल से अधिक हों और उन्हे वेक्सीन लगी होनी चाहिए। कालेज, कोचिंग सेंटर और अन्य उच्च संस्थाएं खुल सकेंगी परंतु संबंधित अथारिटी सर्टीफिकेट देंगे कि उनके टीचिंग, नान टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थियों के कोविड वेक्सीन लगी है। 2अगस्त सोमवार से सभी स्कूल खुल सकेंगे। कोविड-19 के तहत जारी हिदायतों को यकीनी बनाया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंधी जारी हिदायतों का पालन की जाये। सिर्फ वही अध्यापक और स्टाफ को स्कूल में आने की आज्ञा होगी जिसने पूरी वेक्सीन लगवाई हो। स्कूल में विद्यार्थियों की हाजिरी अभिभावकों की सहमति से होनी चाहिए और आनलाइन कक्षाएं भी लगातार लगाई जाएं। कोविड-19 के तहत जारी हिदायतों का पालन करना आवश्यक होगा। मनिस्ट्री आफ होम अफेयर्ज, राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों, सोशल डिस्डटेंस, मास्क पहनना आदि की पूरे जिले में सख्ती से पालना किया जाए। अगर कोई इन हिदयातों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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