गगन बावा, गुरदासपुर :
शहर की सड़कों पर दोपहिया वाहन लेकर नाबालिग युवक आम घूमते दिखाई देते हैं, जैसे ही ये लोग पुलिस के नाके पर काबू आते हैं तो पुलिस कर्मचारियों की ओर से ऐसे लोगों का चालान काट दिया जाता है। घर से वाहन लेकर बाहर आने वाले ऐसे ही कुछ नाबालिगों के पुलिस विभाग की ओर से चालान काटे गए हैं। इन्होंने अपने दस्तावेज अभी तक विभाग के पास से नहीं निकलवाए हैं। इसी कारण रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस को अब लोगों के वाहन ब्लैक लिस्टेड करने पड़ रहे हैं।
बच्चों पर रखें नजर
रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी बलदेव रंधावा ने बताया कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को घर से ट्यूशन दोपहिया वाहन पर भेज देते हैं। पुलिस विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में सामने आया है कि नाबालिग बच्चों के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है और न ही ये लोग चालान कटने पर अपने परिजनों को सूचित करते हैं। इसके कारण मजबूरन इन वाहन के दस्तावेज आॅफिस में पड़े रहते हैं।
अभिभावक करें जांच
पुलिस विभाग की ओर से वर्ष 2020 में 335 नाबालिगों के खिलाफ तीन सवारियां बिठाने, बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना दस्तावेज के गाड़ी चलाने की कार्रवाई की गई है। इसके चलते लोगों ने भारी-भरकम जुमार्ना भी अदा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ युवक चालान कटने के बाद इसकी जानकारी अपने परिजनों को नहीं देते। मजबूरन गाड़ी का चालान आॅनलाइन चलता रहता है। एक साल तक भुगतान न होने पर विभाग की ओर से उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है।
वाहन ट्रांसफर नहीं हो सकता
उधर ट्रैफिक चालान का भुगतान करने वाली महिला कर्मचारी कमलजीत कौर का कहना है कि 2,000 से अधिक वाहन ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, जब तक ये लोग अपने ट्रेफिक चालान का भुगतान नहीं करते तब तक इनके वाहन पर कोई कार्रवाई किसी भी ट्रांसपोर्ट आफिस में नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड हुआ किसी भी राज्य का वाहन जब तक अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करता, तब तक वह ना तो वाहन ट्रांसफर हो सकता है और न ही बेचा जा सकता है।
वाहन खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान
-खरीदार इस बात का ध्यान रखें कि ट्रैफिक चालान तो नहीं कटा।
-अगर ट्रैफिक चालान कटा है तो उसका भुगतान हुआ है या वाहन ब्लैक लिस्ट है इस बात का भी पता करें।
-बैंक लोन या फिर विभाग का टैक्स अदा न करने वाले वाहन की भी पूरी पड़ताल करें इसके पश्चात के वाहन खरीदें।
यह है नाबालिग का जुर्माना
राज्य सरकार की ओर से ट्रैफिक चालान को लेकर जुमार्ने निर्धारित किए गए हैं। इनमें से अगर नाबालिग को वाहन दिया जाता है तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चालान कटने पर 25000 हजार तक जुमार्ने का प्रावधान है, जबकि अभिभावकों पर मामला भी दर्ज हो सकता है इस पर अभिभावकों पर भी कार्रवाई हो सकती है।
लोग अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान करें : आरटीए
गुरदासपुर के रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी बलदेव रंधावा का कहना है कि जिन लोगों ने अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं किया है। वह जल्द से जल्द कार्यालय में आकर अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान करें नहीं तो उनके वाहन ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाएंगे ।
शहर की सड़कों पर दोपहिया वाहन लेकर नाबालिग युवक आम घूमते दिखाई देते हैं, जैसे ही ये लोग पुलिस के नाके पर काबू आते हैं तो पुलिस कर्मचारियों की ओर से ऐसे लोगों का चालान काट दिया जाता है। घर से वाहन लेकर बाहर आने वाले ऐसे ही कुछ नाबालिगों के पुलिस विभाग की ओर से चालान काटे गए हैं। इन्होंने अपने दस्तावेज अभी तक विभाग के पास से नहीं निकलवाए हैं। इसी कारण रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस को अब लोगों के वाहन ब्लैक लिस्टेड करने पड़ रहे हैं।
बच्चों पर रखें नजर
रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी बलदेव रंधावा ने बताया कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को घर से ट्यूशन दोपहिया वाहन पर भेज देते हैं। पुलिस विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में सामने आया है कि नाबालिग बच्चों के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है और न ही ये लोग चालान कटने पर अपने परिजनों को सूचित करते हैं। इसके कारण मजबूरन इन वाहन के दस्तावेज आॅफिस में पड़े रहते हैं।
अभिभावक करें जांच
पुलिस विभाग की ओर से वर्ष 2020 में 335 नाबालिगों के खिलाफ तीन सवारियां बिठाने, बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना दस्तावेज के गाड़ी चलाने की कार्रवाई की गई है। इसके चलते लोगों ने भारी-भरकम जुमार्ना भी अदा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ युवक चालान कटने के बाद इसकी जानकारी अपने परिजनों को नहीं देते। मजबूरन गाड़ी का चालान आॅनलाइन चलता रहता है। एक साल तक भुगतान न होने पर विभाग की ओर से उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है।
वाहन ट्रांसफर नहीं हो सकता
उधर ट्रैफिक चालान का भुगतान करने वाली महिला कर्मचारी कमलजीत कौर का कहना है कि 2,000 से अधिक वाहन ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, जब तक ये लोग अपने ट्रेफिक चालान का भुगतान नहीं करते तब तक इनके वाहन पर कोई कार्रवाई किसी भी ट्रांसपोर्ट आफिस में नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड हुआ किसी भी राज्य का वाहन जब तक अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करता, तब तक वह ना तो वाहन ट्रांसफर हो सकता है और न ही बेचा जा सकता है।
वाहन खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान
-खरीदार इस बात का ध्यान रखें कि ट्रैफिक चालान तो नहीं कटा।
-अगर ट्रैफिक चालान कटा है तो उसका भुगतान हुआ है या वाहन ब्लैक लिस्ट है इस बात का भी पता करें।
-बैंक लोन या फिर विभाग का टैक्स अदा न करने वाले वाहन की भी पूरी पड़ताल करें इसके पश्चात के वाहन खरीदें।
यह है नाबालिग का जुर्माना
राज्य सरकार की ओर से ट्रैफिक चालान को लेकर जुमार्ने निर्धारित किए गए हैं। इनमें से अगर नाबालिग को वाहन दिया जाता है तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चालान कटने पर 25000 हजार तक जुमार्ने का प्रावधान है, जबकि अभिभावकों पर मामला भी दर्ज हो सकता है इस पर अभिभावकों पर भी कार्रवाई हो सकती है।
लोग अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान करें : आरटीए
गुरदासपुर के रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी बलदेव रंधावा का कहना है कि जिन लोगों ने अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं किया है। वह जल्द से जल्द कार्यालय में आकर अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान करें नहीं तो उनके वाहन ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाएंगे ।