Gujarat government softens on motor vehicle, time limit for helmet extended: गुजरात सरकार मोटर वाहन पर नरम पड़ी, हेलमेट के लिए समयसीमा बढ़ी

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एजेंसी,नई दिल्ली। गुजरात सरकार राज्य में चालान में पहले ही छूट दे चुकी है अब सरकार ने और राहत देते हुए हेलमेट पहनने और प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र से संबंधित यातायात नियमों के उल्लंघन पर नये जुर्माने को 15 अक्टूबर से प्रभावी बताया है। इससे पहले प्रदेश की भाजपा सरकार ने हाल ही में संसद द्वारा पारित मोटर वाहन अधिनियम के भारी-भरकम जुमार्ने वाले प्रावधानों में छूट देने की घोषणा की थी और उसके बाद सोमवार को यातायात उल्लंघन के लिए कम जुर्माने के प्रावधान प्रभाव में आए। संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत जहां बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माने है, वहीं गुजरात में इसके लिए प्रस्तावित जुमार्ना 500 रुपये है। अभी तक हेलमेट नहीं होने पर यहां 100 रुपये जुमार्ना वसूला जा रहा था। पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं होने पर राज्य सरकार ने 500 रुपये के जुमार्ने का प्रस्ताव रखा है। नये मोटर वाहन कानून में भी यह राशि समान है। फिलहाल गुजरात में यातायात पुलिस वाहन चालक के पास पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं होने पर 100 रुपये वसूलती है। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने बुधवार को फैसला किया कि इन दोनों ही तरह के यातायात उल्लंघनों पर जुर्माने की राशि 15 अक्टूबर तक 100 रुपये ही रहेगी। प्रदेश के परिवहन मंत्री आर सी फलदू ने कैबिनेट की बैठक के बाद गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा, ”हमें पता चला है कि बाजार में पर्याप्त संख्या में हेलमेट नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। इसलिए राज्य सरकार ने नये जुर्माने को लागू करने के लिए समयसीमा 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय किया है।