आज समाज डिजिटल,रेवाड़ी:
Guilty of Molesting a Woman: एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने व एससी-एसटी एक्ट के मामले के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व 11 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार मार्च 2019 को पुलिस को दी शिकायत में मॉडल टाउन थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने कहा था कि वह कनीना स्थित एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। 27 मार्च की सुबह भी मैं और मेरा पति जब घर से निकले तो गांव का ही एक युवक कार से जाते हुए मिला।
रेवाड़ी पहुंच कर महिला ने अपने पति को युवक की हरकतों के बारे में बताया Guilty of Molesting a Woman
युवक ने कहा की मैं रेवाड़ी छोड़ दूंगा। वह अपने पति के साथ कार में बैठ गई। उनके पति रास्ते में उतर गए थे। थोड़ी आगे चलने के बाद युवक ने बतमीजी शुरू कर दी और गाडी रास्ते में रोककर आगे की सीट पर बैठने को कहा। उन्होंने इंकार किया तो पैसों का लालच देने लगा। रेवाड़ी पहुंच कर महिला ने अपने पति को युवक की हरकतों के बारे में बताया और पुलिस को दी शिकायत दी।
एक साल की कैद व 11 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई Guilty of Molesting a Woman
मॉडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ छेड़छाड़ व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने पुलिस द्वारा रखे गए सबूतों व गवाहों के ब्यान दर्ज करने के बाद युवक को छेड़छाड़ व एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए एक साल की कैद व 11 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।