हरियाणा के ये जिले जीटी बेल्ट में शामिल : GT Belt

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आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
GT Belt : देश में कोरोना के नित रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं,वहीं पिछले 9 दिन की बात करें तो राज्य में 9 गुना मामले कोरोना के बढ़ गए हैं। तेजी से फैल रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार ने एक तरफ जहां नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, वहीं व्यावसायिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाते हुए शाम 6 बजे तक ही दुकानें खोलने के आदेश दे रखे हैं।

उसके बाद भी कोरोना के केस कम होने की बजाए बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के रेड जोन में शामिल जिलों में शामिल जीटी बेल्‍ट में पाबंदियां और कड़ी कर दी गई हैं।

हरियाणा के गृहमंत्री ने भी की ये अपील GT Belt

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने भी अपील की है। कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे और तीसरी लहर को देखते हुए विज ने लोगों से अपील की है। विज ने ट्वीट करते हुए अनुरोध किया है। कोरोना को हराने के लिए नो मास्‍क नो सर्विस की नीति अपनाने को कहा है।

जीटी बेल्‍ट में शामिल इन जिलों में संक्रमण तेज GT Belt

हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना अपना विकराल रूप दिखाने लगा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो यहां एक दिन में रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक इन जिलों मे एक्टिव केस 24 घंटे के दौरान अंबाला में 385, करनाल में 349, सोनीपत में 184, यमुनानगर में 87, कुरुक्षेत्र में 79, पानीपत में 229 नए संक्रमित मिले हैं। कुरुक्षेत्र में 323 कोरोना के एक्टिव केस हैं।

इनमें से 295 मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है और 28 मरीजों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। वहीं, पानीपत में 722 केस एक्टिव हैं। इसमें 432 होम आइसोलेशन में, 16 निजी अस्पतालों, 3 अन्य अस्पताल में भर्ती और 271 मरीज होम आइसोलेशन के लिए विचारणीय हैं।

इन जिलों को रखा गया रेड जॉन में GT Belt

सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकूला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर को रेड जोन में शामिल किया है।

26 तक रहे बंद सभी स्कूल और कॉलेज GT Beltप्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है कि हरियाणा में 26 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बता दें कि पहले के आदेशों के मुताबिक कल यानि 12 जनवरी तक ही स्कूूलों और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश राज्य सरकार ने जारी किए थेआनलाइन माध्‍यम से बच्‍चों को बढ़ाया जाएगा। हालांकि स्‍कूलों में टीकाकरण अभियान नहीं रुकेगा।

रेड जोन में पाबंदियां GT Belt

  • सरकार के निर्देशानुसार सभी सिनेमा हाल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स हाल बंद रहेंगे।
  • सभी खेल स्टेडियम, स्विमिंग पुल बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग के संबंध में खिलाड़ियों को अनुमति मिलेगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
  • किसी भी मनोरंजन पार्क और बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों पर भी प्रतिबंध है। इसकी जिम्मेवारी संबंधित एसडीएम की रहेगी।
  • सभी सरकारी व निजी कार्यालय को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।
  • बार व रेस्टोरेंट भी 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
  • दूध की दुकानें व मेडिकल शॉप को छोड़ कर सभी बाजार की दुकानें सांय छह बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके लिए
  • सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में अनुपालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
  • पब्लिक मीटिंग, रैली, धरना, प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है। जिला में रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

इन स्थानों पर दोनों टीका लगवाने वालों की इंट्री GT Belt

सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थान, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकान, शराब की दुकान, माल, शोपिंग काम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, अहाता, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, कॉपरेरेशन के कायरलय, निजी व सरकारी बैंक में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, जिन्होंने कोविड वैक्सीन की डोज ली है।

नियमों की पालना न करने पर होगा सख्त जुर्माना GT Belt

कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। संस्थान इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना होगा। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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