Gurugram News: ग्रैप नियमों की गंभीरता से की जाए पालना: अशोक कुमार

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ग्रैप नियमों की गंभीरता से की जाए पालना: अशोक कुमार
Gurugram News: ग्रैप नियमों की गंभीरता से की जाए पालना: अशोक कुमार

निगमायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिए स्पष्ट निर्देश
Gurugram News (आज समाज) गुरुग्राम: केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा गे्रडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी प्रकार की निर्माण एवं तोडफोड़ अर्थात सीएंडडी गतिविधियों पर रोक लगाई हुई है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में इसकी दृढ़ता से पालना हो तथा लगातार निगरानी करते हुए उल्लंघनकतार्ओं पर नियमानुसार कार्रवाई करें। यह निर्देश नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए।

कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्रैप नियमों की पालना के तहत सडकों व पेड़ों पर लगातार पानी का छिडकाव करवाते रहें, ताकि हवा में धूलकण ना उड़ें। इसके साथ ही मुख्य सडकों की सफाई के लिए लगी मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों की भी लगातार निगरानी करते रहें। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि स्वीपिंग मशीनों के लिए निर्धारित रूटों पर धूल ना दिखाई दे। अगर धूल मिलती है, तो यह समझा जाएगा कि मशीन द्वारा अपना कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण संबंधित सोशल मीडिया, समीर एप व अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए सीएक्यूएम को अपडेट करते रहें।

वाटर टैंकर बढ़ाकर की जाएगी 28

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सडकों व पेड़ों पर पानी का छिडकाव करने के लिए 9 वाटर टैंकर व 3 एंटी स्मॉग गन कार्य कर रही हैं। सोमवार से वाटर टैंकरों की संख्या बढकर 16 हो जाएगी तथा अगले सप्ताह के अंत तक कुल 28 वाटर टैंकर पानी छिडकाव कार्य में जुट जाएंगे। निगमायुक्त ने गुरुग्राम के नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि वे ग्रैप नियमों की पालना करें तथा अगर कोई व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके बारे में नगर निगम गुरुग्राम को सूचित करें। ग्रैप-3 के तहत सभी प्रकार की निर्माण एवं तोडफोड़ गतिविधियों पर बैन लगाया हुआ है।

यह काम प्रतिबंधित

उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के कचरे में आग लगाना, तंदूर में लकड़ी व कोयले का इस्तेमाल करना, निर्माण सामग्री व मलबे का बिना ढके परिवहन करना, अवैध कचरा व मलबा डंपिंग आदि पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। उल्लंघन करने वालों का चालान करने के साथ ही विभिन्न नियमों के तहत एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।

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