Govt Scheme: मजदूर इस स्कीम में करें निवेश, हर महीने मिलेगी 3 हजार रुपए पेंशन

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Govt Scheme मजदूर इस स्कीम में करें निवेश, हर महीने मिलेगी 3 हजार रुपए पेंशन
Govt Scheme : मजदूर इस स्कीम में करें निवेश, हर महीने मिलेगी 3 हजार रुपए पेंशन

PM Shram Yogi Mandhan Yojana, (आज समाज), नई दिल्ली: असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों की वृद्धावस्था में मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक शानदार योजना शुरू की है। ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ नाम की इस योजना का मैन मकसद असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों के भविष्य को सुरक्षित करना है। गौरतलब है कि देश में करोड़ों मजदूर असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं और जीवन के शुरुआती पड़ाव में तो ये लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर-बसर कर लेते हैं। लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव यानी वृद्धावस्था में जब शरीर काफी कमजोर हो जाता है उस समय इनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता है। इसी को देखते हुए सरकार ने स्कीम शुरू की है

जानें योजना में क्या हैं प्रावधान, कैंसे कर सकते हैं आवेदन

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में 18 से 40 साल की उम्र तक के असंगठित क्षेत्र से जुडे़ मजदूर आवेदन कर सकते हैं। जिस उम्र में आप आवेदन करते हैं उसी के आधार पर निवेश राशि तय की जाती है। इस स्कीम में निवेश राशि 55 रुपए से 200 रुपए तक निश्चित की गई है।

यदि आप पीएम श्रम योगी मानधन योजना में 18 साल की उम्र में आवेदन करते हैं तो इस स्थिति में आपको रोजाना 2 रुपए से भी कम की बचत करके हर महीने 55 रुपए का निवेश पीएम श्रम योगी मानधन योजना में करना है।

यह निवेश आपको 60 की उम्र होने तक करना है। 60 की उम्र के बाद आपको पीएम श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत हर महीने 3 हजार रुपए की पेंशन मिलने लगेगी।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना का संचालन असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगार जैसे रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी आदि के लिए किया जा रहा है।