लव कुमार धींगड़ा, पलवल:
Government will give 50 thousand assistance to the families of Corona dead: राज्य में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में सरकार ने मृतक के परिजन को 50 हजार रुपए की अनुग्रह सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन करना होगा। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सेवा को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ अपने परिजन की मृत्यु प्रमाण पत्र व चिकित्सा उपचार के प्रमाण पत्र की एक प्रति लगानी होगी।
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30 दिनों के अंदर होगा निपटारा Government will give 50 thousand assistance to the families of Corona dead
उन्होंने बताया कि आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा और लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता वितरित की जाएगी। इस मामले में जनता की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने जिला स्तर पर 2 शिकायत निवारण समितियों का भी गठन किया है। पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायतों के लिए संबंधित उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों में शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।
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अंत्योदय सरल पोर्टल पर योजना उपलब्ध Government will give 50 thousand assistance to the families of Corona dead
आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल पर क्लिक करके पोर्टल के होमपेज पर “मृतकों के परिजनों को कॉविड-19 द्वारा अनुग्रह सहायता” की योजना बाईं ओर उपलब्ध है। पोर्टल पर मोबाइल या कंप्यूटर से ओटीपी जनरेट करके और विभिन्न दस्तावेजों को अपलोड करके आवेदन करना होगा। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के संबंध में सभी बीडीपीओ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगर परिषद व नगर पालिका के अधिकारी शहरी क्षेत्रों में इस बारे में मुनादी करवाएंगे।
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