कर्मचारियों को अब इस तरह से मिल सकेगा योजना का लाभ
Unified Pension Scheme (आज समाज), बिजनेस डेस्क : केंद्र सरकार ने अपने अधीन आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी योजना लॉन्च करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के नियम नोटिफाई कर दिए हैं। इसमें सरकार ने अपनी इस योजना को पहले से ज्यादा आसान बनाया है वहीं इसका दायरा भी बढ़ा दिया है। जिसके चलते वे सभी कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार इसका लाभ ले सकते हैं जो पहले इससे वंचित थे।
1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे
इस योजना के नए नियमों के नोटिफाइड होने से केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को एक नया आॅप्शन मिला है जो पहले से ही नेशनल पेंशन सिस्टम के दायरे में आते हैं । यह नियम 19 मार्च 2025 को जारी किए गए हैं और 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने “पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (आॅपरेशनलाइजेशन आॅफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम) रेगुलेशंस, 2025 नामक नए नियमों को नोटिफाई किया है। यह स्कीम विशेष रूप से केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए लाई गई है, जो पहले से ही यूपीएस के तहत आते हैं। इसमें वर्तमान कर्मचारी, नए भर्ती हुए कर्मचारी और वे रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं, जो अभी एनपीएस के तहत हैं। अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी जिसने ठढर का आॅप्शन चुना था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी कानूनी रूप से पत्नी को भी इसका अधिकार मिलेगा।
यूपीएस के नियम इसलिए हैं अहम
यूपीएस के नियमों में कई महत्वपूर्ण बातों को साफ किया गया है। इसमें स्वीकार्य भुगतान, परिवार भुगतान और डिफॉल्ट पैटन जैसी परिभाषाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा, इस योजना पर अमल करने से जुड़े मीडिएटर्स को डेटा की सटीकता बनाए रखनी होगी, पीएफआरडीए के निर्देशों का पालन करना होगा और किसी भी बदलाव की सूचना देनी होगी।
यूपीएस का आप्शन कौन-कौन चुन सकता है?
पीएफआरडीए द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यूपीएस का आॅप्शन केंद्र सरकार के केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए खुला होगा, जो पहले से ही इसके तहत आते हैं। इसमें वर्तमान कर्मचारी, नए नियुक्त कर्मचारी और वे रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं, जो पहले से इसके तहत थे। इसके अलावा, अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी जिसने इसे चुना था, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसने यूपीएस का आॅप्शन नहीं चुना था, तो उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी इस योजना का लाभ उठा सकती है।
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