Traffic Rules : बाइक, स्कूटर चलाने वालों के लिए सरकार ने जारी की अलर्ट! लागू होने जा रहा ये नियम, हर हाल में करना होगा पालन

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Traffic Rules : बाइक, स्कूटर चलाने वालों के लिए सरकार ने जारी की अलर्ट! लागू होने जा रहा ये नियम, हर हाल में करना होगा पालन
Traffic Rules : बाइक, स्कूटर चलाने वालों के लिए सरकार ने जारी की अलर्ट! लागू होने जा रहा ये नियम, हर हाल में करना होगा पालन

Traffic Rules,नई दिल्‍ली:अगर आपके पास दोपहिया वाहन है और रोजाना उसपर सवार होकर घर से ऑफिस और ऑफिस से घर पहुंचते हो तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, दक्षिण भारत के राज्‍य आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में एक नया नियम लागू होने जा रहा है. अब स्‍कूटर,  बाइक चलाते वक्‍त हर हाल में पीछे बैठने वाले शख्‍स को हेलमेट पहनना होगा. मोटर व्हिकल एक्‍ट के तहत पीछे बैठकर स्‍कूटर पर यात्रा करते वक्‍त हेलमेट लगाना अनिवार्य है लेकिन देश के अधिकांश हिस्‍सों में इसका पालन नहीं होता है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब विशाखापट्टनम में एक सितंबर से स्‍कूटर पर पीछे बैठकर सवारी करने वालों को हेलमेट लगाना होगा. शहर में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर, जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हरेंधीरा प्रसाद और शहर के पुलिस आयुक्त शंखब्रत बागची ने हाल ही में एक बैठक की. उन्‍होंने कहा कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

विशाखापट्टनम पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्‍लंघन करने वाले लोगों का 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा. नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्‍पेंड भी किया जा सकता है. हेलमेट की क्‍वालिटी को लेकर भी हिदायत दी गई. बताया गया कि केवल आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही पहनने होंगे, नहीं तो सख्‍त एक्‍शन लिया जाएगा. बता दें कि दिल्‍ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्‍कूटर-बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के हेलमेट पहनने के नियम को कड़ाई से लागू किया जाता है. बहुत से शहरों में केवल दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक के हेलमेट नहीं पहनने का ही चालान काटा जाता है.