Punjab News : आतिशबाजी को लेकर सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश

0
27
Punjab News : आतिशबाजी को लेकर सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश
Punjab News : आतिशबाजी को लेकर सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश

तय समय सीमा के बाद चलाए पटाखे तो होगी सजा और जुर्माना

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : सर्दियां शुरू होते ही समस्त उत्तर भारत सहित पंजाब में भी हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। जिसका परिणाम यह निकलता है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। हवा में प्रदूषण का कारण ज्यादातर लोग किसानों द्वारा धान के अवशेष जलाने को मानते हैं लेकिन हवा के प्रदूषित होने का एक प्रमुख कारण त्यौहारों और विवाह समारोहों में की जाने वाली आतिशबाजी भी होती है।

एक तरफ जहां धान के अवशेषों को आग लगाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने आतिशबाजी करने पर भी प्रतिबंध लगाते हुए इसके लिए समय सीमा तय कर दी है। अब यदि तय समय सीमा के बाद कोई आतिशबाजी अथवा पटाखे चलाता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आतिशबाजी करने के लिए यह है समय सीमा

पंजाब सरकार ने दिवाली (31 अक्टूबर, 2024) को रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। गुरुपर्व (15 नवंबर, 2024) को सुबह 4 बजे से 5 बजे और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसी तरह क्रिसमस की शाम (25-26 दिसंबर, 2024) और नववर्ष की पूर्व संध्या (31 दिसंबर, 2024 – 1 जनवरी, 2025) को रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि फ्लिपकार्ट और अमेजन सहित ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर पंजाब राज्य के अंदर आॅनलाइन आॅर्डर लेने या बिक्री करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि डिप्टी कमिश्नरों को पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अनुमोदित हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग केवल निर्धारित समय और अनुमोदित स्थानों पर हो।

यह भी पढ़ें : Stubble Burning Problem : पराली का वैज्ञानिक तरीके से करें प्रबंधन : मान