Punjab News (आज समाज) चंडीगढ़ : राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा नेकहा कि जब से पंजाब में भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार बनी है, तभी से जनता के हित में फैसले लेने को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि एनओसी की शर्त खत्म होने से छोटे प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत मिली है। अब लोगों को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और अनधिकृत कॉलोनियों पर भी रोक लगेगी। इससे सरकारी खजाने में भी वृद्धि होगी। जिम्पा ने कहा कि राजस्व विभाग के कार्यों से संबंधी शिकायत दर्ज करवाने के लिए 8184900002 नंबर जारी किया गया है। एनआरआईज राजस्व विभाग संबंधी अपनी शिकायतें 9464100168 नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं। ये नंबर केवल लिखित शिकायतों के लिए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय आम लोगों के भले के लिए है। जिम्पा ने ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम-2024’ को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए सभी विधायकों, विशेष रूप से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया।
गौरतलब है कि नए संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसने 31 जुलाई, 2024 तक अनधिकृत कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री अनुबंध या कोई अन्य दस्तावेज़ (जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है) के माध्यम से अनुबंध किया है, उसे एन.ओ.सी की आवश्यकता नहीं होगी। इस संपत्ति का मालिक अपने प्लॉट की रजिस्ट्री संबंधित रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार, या संयुक्त सब-रजिस्ट्रार के पास करवा सकता है। यह छूट उस तिथि तक लागू होगी जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।