नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
- आवेदन कर चुके लाभ पात्रों को पंपिंग सिस्टम के लिए 18 नवंबर तक देनी होगी नए विकल्प की सहमति
- एडीसी कार्यालय के कमरा नंबर 15 व 16 में पहुंचकर दें अपनी सहमति
हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से किसानों को सब्सिडी पर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम दिए जाते हैं। जिन लाभार्थियों ने पंपिंग सिस्टम के लिए आवेदन किया था उन्हें आगामी 18 नवंबर तक एडीसी कार्यालय में पहुंचकर अपने नए विकल्प देने होंगे। नया विकल्प चुनने के बाद किसानों को यह पंप देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
3 एचपी से 10 एचपी तक सोलर वाटर पंपिग सिस्टम के लिए आवेदन
अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से सरल पोर्टल पर विगत 23 अगस्त को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर 3 एचपी से 10 एचपी तक सोलर वाटर पंपिग सिस्टम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा पंचकूला द्वारा सोलर वाटर पंपिगं के लिए विभिन्न कम्पनियों को कार्य करने के आदेश दिए गए थे।
इनमें 6 कंपनियां टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, शक्ति पम्प लिमिटेड, हिमालयन सोलर प्राइवेट लिमिटेड, स्पैन पम्पस प्राइवेट लिमिटेड, एल्पेक्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड तथा सैंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने आवंटित सोलर वाटर पंपिगं के कुल 12683 सोलर वाटर पंपिगं के आर्डर सरेंडर कर दिया है। भारत सरकार द्वारा जो रेट निर्धारित किये गए थे वे रेट 31 मई को समाप्त होने के कारण व कच्चे माल की लागत में भारी वृद्धि के कारण इन्होंने सरेंडर किया है।
उन्होंने बताया कि विभाग ने कंपनियों द्वारा सरेंडर किए गए कार्य आदेशों को रदद् कर दिया है। अब अन्य फर्मो की सहमति के आधार पर कुल रदद् 12683 आवेदनों में से 5349 आवेदनों को वरिष्ठता के अनुसार विभाग ने सरेंडर किए गए सोलर वाटर पंपिगं सिस्टम के लिए 4 कंपनियां सहज सोलर प्राइवेट लिमिटेड, रोटोमैग मोटर्स एण्ड कन्ट्रोलर लिमिटेड, गौतम सोलर प्राइवेट लिमिटेड तथा जीके एनर्जी मार्केटर्स एंव ओसवाल पम्पस को दोबारा आर्डर दिए गए हैं। इनमें महेंद्रगढ़ जिले के 96 किसानों के सोलर वाटर पंपिगं सिस्टम के कार्य आदेश भी शामिल हैं।
किसानों के पास तीन विकल्प
एडीसी ने बताया कि जिन 96 किसानों को विभाग द्वारा पुनः दूसरी फर्मों के कार्य आदेश जारी किए गए हैं उन किसानों के पास तीन विकल्प है। पहला नई फर्म के साथ संशोधित कार्य के आदेश स्वीकार कर सकता है। दूसरा विकल्प के तहत किसान लाभार्थी हिस्से की वापसी का विकल्प चुन सकता है तथा तीसरे विकल्प के तहत किसान नए फाइनल रेट निर्धारित होने तक प्रतिक्षा कर सकता है। उन्होंने बताया कि यदि एमएनआरई भारत सरकार द्वारा नए टेंडर के रेटों में यदि वृद्धि होती है तो वह किसान अपना बढ़ा हुआ लाभार्थी हिस्सा जो भी बनेगा उसे जमा करवाने की सहमति सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में कुल 7324 किसानों के कार्य आदेश रदद् किए गए हैं। इसमें महेंद्रगढ़ जिले के 261 किसान शामिल हैं । उक्त 261 किसानों के पास केवल दो ही विकल्प उपलब्ध हैं । पहले विकल्प के तहत किसान लाभार्थी हिस्से की वापसी का विकल्प चुन सकता है तथा दूसरे विकल्प के तहत किसान नए फाइनल रेट निर्धारित होने तक प्रतिक्षा कर सकता है। उन्होंने बताया कि यदि एमएनआरई भारत सरकार द्वारा नए टेंडर के रेटों में यदि वृद्धि होती है तो वह किसान अपना बढ़ा हुआ लाभार्थी हिस्सा जो भी बनेगा उसे जमा करवाने की सहमति सुनिश्चित करेगा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिला महेंद्रगढ़ के सोलर वाटर पम्प से संबंधित आवेदक कार्यालय के कमरा नंबर 15 व 16 में पहुंचकर 18 नवंबर तक अपने-अपने विकल्प का उचित चयन करके कार्यालय को जानकारी दे सकते हैं।
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