Haryana News: सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए मिलेगा 25 लाख एडवांस

0
13
सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए मिलेगा 25 लाख एडवांस
Haryana News: सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए मिलेगा 25 लाख एडवांस

हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत
बेटा-बेटी की शादी के लिए भी ले सकेंगे लोग
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: प्रदेश में तीसरी बार बनी भाजपा की सरकार के मुखिया नायब सैनी जब से सीएम बने है तभी से आम जनता से जुड़ी घोषणाएं कर वाहावाही लूट रहे है। हर तरफ सीएम नायब सैनी के फैसलों की ही चर्चा होती है। चाहे वह 25 हजार नौकरी देने का वायदा हो या फिर आरक्षण वर्गीकरण का का फैसला। सीएम बनते ही नायब सैनी ने अपने वायदे पूरे करने शुरू कर दिए है। अब इसी कड़ी में नायब सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए उनको मकान बनाने के लिए 25 लाख की राशि एडवांस देने का ऐलान किया है।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगा। जो कर्मचारी घर बनाने का सपना देख रहे है। उनके सपने साकार करने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। इससे पहले सरकार द्वारा मकान बनाने के लिए कर्मचारियों को 20 लाख रुपए की राशि एडवांस में दी जाती थी। इतना ही नहीं अब सरकारी कर्मचारी अपनी बेटी व बेटे की शादी के लिए 3 लाख रुपए का लोन भी ले सकेंगे। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी लोन की राशि में बढ़ोतरी की गई है। करीब दस साल बार मिलने वाली इन राशियों में बढ़ौतरी की गई है।

45 हजार रुपए और उससे अधिक का संशोधित वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी इस एडवांस के लिए पात्र होंगे। ऐसे कर्मचारियों को कार खरीदने के लिए 15 माह का मूल वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा साढ़े 6 लाख रुपए या मोटर कार की वास्तविक कीमत का 85%, जो भी कम हो, लोन मिलेगा। कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए 50 हजार रुपए लोन लिया जा सकेगा।

जनरल प्रोविडेंट फंड के बराबर होगी ब्याज की दर

गृह आवास भत्ता केवल एक व्यक्ति (पति या पत्नी) को दिया जाएगा। ब्याज दर जनरल प्रोविडेंट फंड के बराबर होगी। मकान खरीद के लिए 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपए में जो भी कम होगा, वह दिया जाएगा। घर बनाने के एडवांस की कुल मंजूर राशि का 60 प्रतिशत अर्थात किसी भी वेतन मैट्रिक्स में 20 महीने का मूल वेतन और अधिकतम 15 लाख रुपए दिए जाएंगे।

इसके बाद शेष 10 लाख रुपए उसी भूखंड पर घर के निर्माण के लिए दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारी अपने बेटे-बेटी या बहन सहित किसी अन्य आश्रित के विवाह के लिए 10 माह का मूल वेतन और अधिकतम तीन लाख रुपए एडवांस ले सकेंगे। यह राशि पूरी सेवा के दौरान केवल 2 बार मिल सकेगी। ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी।