गगन बावा, गुरदासपुर:
चुनाव आयोग की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पोलिंग स्टेशनों की रेशनलाइजेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब की ओर से प्राप्त निदेर्शों के तहत पोलिंग स्टेशनों की तज्वीज तैयार करते समय चुनाव आयोग की हिदायतों को ध्यान में रखा जा रहा है। चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इसे लेकर बैठक की गई, जिसमें अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि आयोग की ओर से हर पोलिंग स्टेशन की कटआफ लिमिट जारी की गई है। इस लिमिट से ऊपर के वोटरों के लिए अलग पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं या उस एरिया के साथ लगते दूसरे पोलिंग स्टेशन में शामिल किया गया है। शहरी क्षेत्र में चार से ज्यादा और ग्रामीण क्षेत्र में दो से ज्यादा पोलिंग स्टेशन एक इमारत में नहीं होने चाहिएं। पोलिंग स्टेशन बनाते समय सरकारी इमारतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हर पोलिंग स्टेशन में वोटरों के लिए सुविधा होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल का दफ्तर पोलिंग स्टेशन की हद से 200 मीटर के घेरे में नहीं होना चाहिए।
पोलिंग स्टेशनों की स्थापना किसी पुलिस स्टेशन, अस्पताल, धर्मशाला, मंदिर या धार्मिक स्थल में नहीं की जा सकती। सभी पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पर ही स्थापित होने चाहिएं। किसी भी पोलिंग स्टेशन को पोलिंग एरिया से बाहर नहीं बनाया जा सकता। किसी भी वोटर को वोट डालने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय न करना पड़े। नया पोलिंग स्टेशन बनाने के लिए वोटरों की संख्या 300 से ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की ओर से पोलिंग स्टेशनों की वास्तविक जांच करवाई गई है। जांच करवाने के बाद हल्का स्तर और राजनीतिक दलों के साथ सलाहकार पोलिंग स्टेशनों की तजवीज तैयार की गई है।
उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कहा जाता है कि अगर वे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो चुनाव आयोग की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए 31 अगस्त तक जिला चुनाव दफ्तर गुरदासपुर में भेजें। इस मौके पर गुरविंदर लाल, अमरनाथ, मोहिंदर सिंह, सुधीर महाजन, हरविंदर सिंह और अमरजीत सिंह सैनी मौजूद थे।
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