गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज जहरीली पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। इस शराब कांड में एडीजे-2 लवकुश कुमार की अदालत ने आज दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले मेंकुल 13 दोषी थे जिनमें से नौ दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि चार महिला अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। बता दें कि गोपालगंज थान क्षेत्र के खजुरबानी में नकली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि छह अन्य लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। यह घटना अगस्त 2016 की है। फैसला आने के बाद दोषियों के परिवारीजन अदालत परिसर में रोने लगे। कुछ लोगों ने हंगामा करने की भी कोशिश की। दोषियों के वकीलों ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। पांच साल तक चले मुकदमे के बाद इस मामले में 26 फरवरी को 14 में से 13 लोगों को दोषी ठहरा दिया गया था। आज उन्हें सजा सुनाई गई। लेकिन एक अभियुक्त ग्रहण पासी की मौत हो जाने के कारण 13 अभियुक्तों के विरुद्ध ट्रायल चल रहा था। मामले में पांच साल तक कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। 26 फरवरी को कोर्ट ने 13 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा के लिए पांच मार्च का दिन मुकर्रर किया था। अगस्त 2016 में हुई इस घटना केसरकार ने मारे गए लोगों के परिवार को चार-चार लाख रुपए दिए थे लेकिन उन परिवारों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कुछ परिवारों ने यह राशि बैंक में फिक्स कर दी जिससे मिलने वाले मामूली ब्याज से उनका घर चलता है। लेकिन ब्याज की यह राशि इतनी कम है कि बुनियादी जरूरतें भी पूरा करना मुश्किल होता है।