Good news for Farmers : कृषि जो भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत में आज भी 65 -70% लोग कृषि के ऊपर निर्भर है,आज कल कृषि के क्षेत्र में आधुनीक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है है जिसने पारंपरिक खेती के तरीकों की जगह ले ली है। हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है।

इसी बीच सरकार द्वारा भारतीय किसानो को एक खुशखबरी दी गई। सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) के माध्यम से बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए एक नया सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया गया। इस सब्सिडी के अंतर्गत फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और औषधीय और सुगंधित पौधों सहित विभिन्न फसलों की खेती शामिल है

कुल परियोजना लागत का 50% तक सब्सिडी

इस कार्यक्रम के तहत, किसान अपनी ज़मीन पर पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस या शेड नेट जैसी संरक्षित खेती के तरीकों के लिए कुल परियोजना लागत का 50% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, खुले खेतों में अमरूद, आम और आंवला जैसी फसलें उगाने के लिए 40% की सब्सिडी उपलब्ध है।

किसान कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ स्थापित करने या कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिए 30% से 50% तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा, मशरूम की खेती के लिए 40% तक की सब्सिडी भी है।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदकों को अपने आवेदन के साथ कई दस्तावेज संलग्न करने होंगे, जिसमें स्व-सत्यापित पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, किसी कंपनी, सोसायटी, ट्रस्ट या साझेदारी फर्म के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र, एसोसिएशन का ज्ञापन (एमओए), निदेशक मंडल का प्रस्ताव और एससी-एसटी प्रमाण पत्र सहित भूमि और परियोजना से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए, कृपया राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

सब्सिडी के लिए आवेदन पत्र शुल्क

इस सब्सिडी कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए पात्र किसानों को आवेदन करने से पहले विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सभी दिशा-निर्देशों और पात्रता मानदंडों से परिचित होना चाहिए।

20 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए आवेदन शुल्क 2,000 रुपये, 20 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच की परियोजनाओं के लिए 5,000 रुपये और 2 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए 50,000 रुपये है, जो वापस नहीं किया जाएगा।

बागवानी विभाग के अनुसार, इस सब्सिडी कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को एनएचबी की आधिकारिक वेबसाइट www.nhb.gov.in के माध्यम से अपना आवेदन जमा करना होगा। किसान इस वेबसाइट पर पात्रता और योजना से जुड़े नियमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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