Good news for 78 lakhs pensioner : EPS पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत,किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं पेंशन

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Good news for 78 lakhs pensioner : EPS पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत,किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं पेंशन
Good news for 78 lakhs pensioner : EPS पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत,किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं पेंशन

Good news for 78 lakhs pensioner :  लाखों पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी। अब वे भारत के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। यह EPS पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत है। नए साल से पेंशनभोगियों के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) शुरू हो गया है। इस नए सेटअप से लोगों के लिए अपने पेंशन फंड तक पहुंचना बेहद आसान और सुविधाजनक हो गया है।

CPPS आधार से जुड़ा हुआ

EPS पेंशनभोगी अब देश भर के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। CPPS आधार से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि किसी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आप किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए बस अपने आधार का उपयोग कर सकते हैं।

यह 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी जीत है! CPPS एक केंद्रीकृत प्रणाली बनाता है जो देश भर में किसी भी बैंक और शाखा से पेंशन भुगतान की अनुमति देता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ये अपडेट कई लोगों के लिए बड़ी राहत हैं। इस नए नियम के लागू होने से 78 लाख से अधिक EPS पेंशनभोगियों को लाभ मिलने वाला है, जिससे उनके लिए अपने फंड तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा।

इसे कब मंजूरी मिली और इसकी शुरुआत कब हुई?

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने सितंबर 2024 में कर्मचारी पेंशन योजना के लिए CPPS को हरी झंडी दी थी और आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी, 2025 को इसकी शुरुआत हुई।

सर्कुलर के अनुसार, “पेंशन शुरू होने पर पेंशनभोगियों को किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और धनराशि तुरंत जमा हो जाएगी।”

ईपीएस पेंशन के लिए कौन पात्र है?

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) EPFO ​​में पंजीकृत कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। जब ये कर्मचारी अपने रोजगार के दौरान किसी कारण से सेवानिवृत्त होते हैं या विकलांग हो जाते हैं, तो उन्हें अपने भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए पेंशन (EPS 95 पेंशन) मिलती है।

आप इसके लिए कैसे पात्र हो सकते हैं?

पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, किसी कर्मचारी को EPFO ​​में पंजीकृत होना चाहिए और कम से कम 10 वर्षों तक योगदान करना चाहिए। 58 वर्ष की आयु होने पर, वे अपनी पेंशन प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं।

इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी किसी कारण से विकलांग हो जाता है, तो उसे भी पेंशन का लाभ मिलता है

 

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