करनाल (प्रवीण वालिया) डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से राज्य की विधवा महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण आसान किस्तों में कम ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाता है। पात्र महिलाएं सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाकर अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं।
उन्होंने बताया कि विधवा महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के बैंक ऋण के ऊपर ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा की जाएगी। जिस की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये लोन की अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इन पैसों से महिला अपना खुद का गुजारा कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि महिला की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए इसके लिए मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, आॅटोरिक्शा, परचून की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, बुटीक, स्कूल यूनिफार्म, बैग बनाना व आचार बनाना इत्यादि का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए।