सोनीपत: बच्ची के रेप की गुनहगार मां और तांत्रिक को 20 साल कैद Girl Rape Case In Sonipat

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Girl Rape Case In Sonipat
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Girl Rape Case In Sonipat

आज समाज डिजिटल, सोनीपत:
Girl Rape Case In Sonipat : सोनीपत में एक मां ने अपनी 12 साल की बच्ची को तांत्रिक के हवाले कर दिया। तांत्रिक ने उसका यौन शोषण किया। बालिका ने बचने के लिए शोर मचाया तो मां ने मुंह में कपड़ा ठूस दिया। दो साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने मां और तांत्रिक को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी किया। एक लाख रुपये बच्ची को मिलेंगे।

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तांत्रिक के चक्कर में थी मां Girl Rape Case In Sonipat

एक कॉलोनी में रहने वाली महिला बलराज नाम के तांत्रिक के चक्कर में थी। इसके चलते उसका अपने पति के साथ भी विवाद हो गया और वह उसे छोड़ कर चला गया। महिला के साथ उसके तीन बच्चे थे, जिसमें एक 12 साल की बेटी थी। एक दिन वह अपने कमरे में थी तो इसी दौरान तांत्रिक बलराज उर्फ बलजीत वहां आ गया। उसने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। बालिका ने शोर मचाया तो उसकी मां ने उसे डांटा और तांत्रिक का साथ दिया। उसने शोर मचाया तो उसकी मां ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद घर में ही तांत्रिक ने उसके साथ रेप किया।

बच्ची का मौसी ने दिया साथ Girl Rape Case In Sonipat

बच्ची तांत्रिक और मां से बचकर भागने लगी तो उसकी जमकर पिटाई की गई। उसे उसके भाई बहन के साथ जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद सहमी सी रहने लगी। कुछ दिन बाद उसका मामा घर आया तो वह उसके साथ अपने नाना के यहां चली गई। वहां पर उसका व्यवहार गुमसुम देखकर उसकी मौसी ने उससे बात की। काफी प्रयासों के बालिका ने मौसी को सारी बातें बतार्इं। इसके बाद 12 सितंबर, 2020 को मौसी ने उसके पिता को बुलाया और सारी बातें उनको बता दी।

गृह क्लेश के चलते हुए तांत्रिक की एंट्री Girl Rape Case In Sonipat

नाबालिगा ने बताया कि उसके साथ जनवरी, 2020 में ज्यादती की गई थी। पिता ने उसी दिन केस दर्ज करा दिया। मामले में एएसआई सरिता ने छानबीन की और आरोपी तांत्रिक बलराज उर्फ बलजीत और बच्ची की मां को भी गिरफ्तार कर लिया। महिला ने पूछताछ में खुलासा किया था कि वह गृह क्लेश के चलते तांत्रिक के पास जाती थी। तांत्रिक ने उसे झांसे में लिया और सब कुछ ठीक करने का आश्वासन दिया।

ये न्याय कोर्ट से बच्ची को मिला Girl Rape Case In Sonipat

बालिका के यौन शोषण के इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने बालिका के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर बच्ची की मां व तांत्रिक दोनों को ही दोषी करार दिया। दोनों को कोर्ट ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने साथ ही महिला पर 70 हजार और तांत्रिक पर 80 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। इसमें से एक रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है।

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