Ghaziabad News : गरीब बंदियों की सहायता हेतु ‘अधिकार प्राप्त समिति’ का हुआ गठन

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Empowered Committee' was formed to help poor prisoners

(Ghaziabad) गाजियाबाद। भारत सरकार ने गरीब बंदियों की सहायता के लिए एक योजना बनाई है,  इस योजना के अंतर्गत ऐसे बंदियों को सहायता प्रदान की जाएगी, जो जुर्माना अदा करने, या फिर धनाभाव के कारण जमानत कराने में असमर्थ हैं। जिसमें जिला स्तरीय समिति द्वारा जमानत राशि 40 हजार रूपये व 40 हजार रूपये से अधिक की जमानत राशि के लिए जिला स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति को प्रस्ताव भेजकर अनुमोदित कराया जा सकता है। बुधवार को महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में शासनादेश के अनुपालन में एक ‘अधिकार प्राप्त समिति’ जिसमें जनपद न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायिक मजिस्ट्रेट, सदस्य, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सदस्य, पुलिस आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी (न्यूनतम डीसीपी स्तर), अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक कारागार, सदस्य सचिव को सम्मलित कर कमेटी का गठन किया गया।

बैठक के दौरान जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के संबंध में एक प्रकरण है जो कि राज्य स्तरीय समिति से संबंधित है। जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त के संबंध में आदेश दिया कि दिशा-निर्देशों के क्रम में उक्त व्यक्ति के संबंधित जो जांच पड़ताल करनी है उसे समयान्तराल व गुणवत्तापूर्ण किया जाए। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद कुमार मिताक्षर (सदस्य), जनपद न्यायाधीश द्वारा नामित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद पवन कुमार चौरसिया (सदस्य), पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)  शुभम पटेल (सदस्य), जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा, और जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज कुमार पुष्कर द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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