1 दिसबंर 2024 से हरियाणा में लागू होंगे नए कलेक्टर रेट
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री करवाने पर आने वाले खर्च में 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने वाली है। यानि की अब जमीन की रजिस्ट्री करवाना महंगा हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। रेवेन्यू विभाग की ओर से इस संबंध में सभी मंडल कमिश्नारों व उपायुक्तों को लेटर भेज दिया गया है।
लेटर में लिखा गया है कि 1 दिसंबर 2024 से हरियाणा प्रदेश में नया कलेक्टर रेट लागू हो जाएगा। 1 दिसंबर से जमीन की खरीद-फरोख्त से संबंधित सभी प्रकार की रजिस्ट्री नए कलेक्टर रेट के हिसाब से होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए कलेक्टर रेट के हिसाब से जमीन की रजिस्ट्री पर 15 से 20 प्रतिशत खर्च अधिक आएगा। नए कलेक्टर रेट 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ने के आसार है। इसके अलावा एनसीआर में शामिल हरियाणा के जिलों गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद, करनाल, पानीपत और पलवल में कलेक्टर रेट में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
राजस्व में होगी वृद्धि
कलेक्टर रेट बढ़ने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। लेकिन आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। पूर्व सीएम मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान अधिकारियों ने सभी जिलों में मार्केट वेल्यू का पता लगाने के निर्देश दिए थे। सभी जिलों के डीसी ने सर्वे कर मार्केट वेल्यू के अनुसार रेट तय कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी।
चुनाव के कारण हुई देरी
नए कलेक्टर रेट अप्रैल 2024 में लागू होने थे लेकिन उस समय लोकसभा चुनाव के कारण नए रेट लागू नहीं हो सके। उसके बाद विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने नए कलेक्टर रेट लागू करने के आदेश स्थगित कर दिए। अब सरकार ने 1 दिसंबर 2024 से नए कलेक्टर रेट लागू करने के आदेश दे दिए है।
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