आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली, (General Budget 2023 Updation): सात लाख रुपए तक की कमाई पर अब सालाना इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट-2023 पेश करते हुए यह ऐलान किया है। आठ साल बाद इनकम टैक्स में यह बड़ी राहत दी गई है। आखिरी बार 2014-15 बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। बजट में नए स्टार्टअप को टैक्स में 3 साल तक मिलने वाली छूट बरकरार रखी गई है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक घंटा 27 मिनट के अपने बजट भाषण में 50 नए एयरपोर्ट और हेलिपैड भी बनाए का भी ऐलान किया। एमएसएमई को 9 हजार करोड़ की क्रेडिट गारंटी का भी ऐलान किया। इसी के साथ मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन व अन्य बिजली के सामान जहां सस्ते होंगे वहीं रसोई घर की चिमनी व सिगरेट और चांदी के बर्तन व गहने आदि महंगे होंगे।
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इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने के 2 आॅप्शन मिलते हैं। एक अप्रैल 2020 को नया आॅप्शन दिया गया था। सरकार ने नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट आॅप्शन कर दिया है । यानी बजट में इनकम टैक्स से दी गई राहत केवल इसी पर लागू होगी। अगर आप पुराना टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको यह राहत नहीं मिलेगी। पुराना टैक्स रिजीम चुनने पर आपको अपने निवेश के लिए सारे डॉक्युमेंट देने होंगे और पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा।
बजट 2014-15 में 60 साल से कम उम्र वाले करदाताओं के लिए इनकम टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई। हालांकि बजट 2019-2020 में 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स (सेक्शन 87ए) में पूरी छूट दे दी गई। ये छूट अस्थाई तौर पर दी गई है।
मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम की
निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से श्रिंप फीड पर कस्टम ड्यूटी घटाई
लैब में बने हीरों की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल सीड पर ड्यूटी कम घटाई
टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी से घटाकर 2.5 फीसदी की
लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए यूज होने वाले सामान की इंपोर्ट ड्यूटी घटाई
क्रूड ग्लिसरीन पर कस्टम ड्यूटी 7.5 फीसदी से घटाकर 2.5 फीसदी की
क्लीनिंग एजेंट डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल से कस्टम ड्यूटी खत्म की
गोल्ड बार व प्लेटिनम से बने सामान की ड्यूटी बढ़ाई
चांदी और उससे बने सामान पर ड्यूटी में भी इजाफा किया
चांदी से बनी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई
सिगरेट पर प्राकृतिक आपदा आपात ड्यूटी (एनसीसीडी) 16 फीसदी बढ़ाई
किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी की
कंपांउडेड रबर पर ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की
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