पैसे उधार देने के बहाने होटल में किया था गैंगरेप, 2 को 20 साल कैद Gang Rape in Sonipat

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Gang Rape in Sonipat
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आज समाज डिजिटल, सोनीपत:
Gang Rape in Sonipat : अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने पैसे उधार देने के बहाने महिला को होटल में बुलाने के बाद पिस्तौल के बल पर उससे दुष्कर्म करने के केस में दो को दोषी करार दिया है। दोनों को 20-20 साल की कैद और अलग-अलग 72 हजार 500 रुपये जुर्माना लगाया है। इनमें से एक भगौड़ा घोषित है।

चाचा ने की थी उधार देने के लिए हां

सदर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने 13 जुलाई, 2019 को महिला थाना पुलिस को बताया था कि उसका भाई घर बना रहा था। उसके भाई को कुछ पैसों की जरूरत थी। इसके लिए उसने रिश्ते में अपने चाचा वीरभान से संपर्क किया था। इस पर उसका चाचा उन्हें पैसे देने को तैयार हो गया था। उन्होंने पांच रुपये प्रति सैकड़ा की दर से ब्याज देने को कहा था। महिला ने बताया था 12 जुलाई, 2019 को उसके चाचा ने उसे फोन कर पैसे देने के बहाने बुलाया था।

चाचा ही ले गया था होटल तक

उसका चाचा उसे गांव के बाहर मिला था और बाइक पर बैठाकर ककरोई के रास्ते पर ले गया था। वहां पर वह उसे एक होटल में ले गया था। होटल में ले जाकर उसे बैठा दिया। वहां दो अन्य लोग शराब पी रहे थे। बाद में वह सभी उसके कमरे में आ गए थे और दरवाजा बंद कर दिया था। उसके शोर मचाने पर आरोपियों ने पिस्तौल दिखाकर उसे काबू कर लिया था। उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।

दी थी मारकर नहर में फेंकने की धमकी

करीब छह घंटे तक उसे वहां रखा गया था। साथ ही उसे धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो मारकर नहर में फेंक देंगे। बाद में उसने अपने परिजनों से संपर्क किया था। जिसके बाद महिला थाना पुलिस को शिकायत दी गई थी। महिला थाना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी वीरभान को पहले काबू कर लिया था। बाद में मामले में एससीएसटी एक्ट भी जोड़ दिया था।

भगौड़ा घोषित है आरोपी संजय

13 जनवरी, 2020 को तत्कालीन डीएसपी डा.रवींद्र कुमार की टीम ने आरोपी गांव नदीपुर माजरा के जसमेर उर्फ जस्सा को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में तीसरे आरोपी की पहचान नदीपुर माजरा के संजय के रूप में हुई थी। आरोपी संजय मामले में अभी तक फरार है। उसे भगौड़ा घोषित किया गया है। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे आरपी गोयल की अदालत ने वीरभान व जसमेर उर्फ जस्सा को दोषी करार दिया है।

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