प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाए प्राधिकरण द्वारा 11 सितंबर को न्यायिक परिसर जगाधरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायधीश व जिला विधिक सेवाए प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत विभिन्न न्यायालयों में लम्बित केसों का दोनों पक्षों की आम सहमति से निपटान किया जाएगा। लोक अदालतों में शीघ्रता से सुलभ व सस्ता न्याय मिलता है और पक्षों में आपसी भाई चारा बढ़ता है। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं सी.जे.एम. गुनीत अरोड़ा ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में क्षमा योग्य अपराधिक मामले, नैगोशिएबल एक्ट की धारा 138 के तहत मामले, बैंक रिकवरी मामले, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के मामले, पारिवारिक मामले, श्रम संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण, बिजली और पेयजल के बिलों से सम्बंधित मामले, सेवा संबंधी मामले, राजस्व मामलों से जुड़े केस और सिविल मामलों मे किराया, सुखभोग अधिकार सम्बंधी मामले एवं निषेधाज्ञा मामलो के निपटान का प्रयास किया जाएगा। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गुनीत अरोडा ने जिला के ऐसे सभी लोग जिनके केस विभिन्न अदालतों में लम्बित है या उपरोक्त सेवाओं व विषयों से सम्बंधित केस लम्बित है वे इनका निपटान लोक अदालत मे करवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों को दर्ज करवाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अधिवक्ताओं से या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।