अदालत ने दोषी पर लगाया 20 हजार रुपए का जुर्माना
जुर्माना न भरने पर काटनी होगी अतिरिक्त सजा
Hisar News (आज समाज) हिसार: रिश्ते में दादा लगने वाले व्यक्ति को अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने का दोषी करार देते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह फैसला एडीजे विवेक सिंगल की अदालत ने सुनाया। मामले में पुलिस ने जून में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जिस पर आज आरोप सिद्ध होने के बाद सुजा सुनाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 12 वर्षीय नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसकी दादी बीमार थी। जिसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
वह अपने छोटे भाई के साथ अपने चाचा के साथ खेत में मौजूद थी। खेत में ही कुछ दूरी पर काम कर रहे रिश्ते में दादा लगने वाले सूबे सिंह ने मेरे चाचा को पानी देने के लिए कहा। जिस पर चाचा ने मुझे व मेरे भाई को पानी देकर सूबे सिंह के पास भेज दिया। इस दौरान दादा ने भाई को वापस भेज दिया और उसके छेड़छाड़ की। जिसके बाद पूरी घटना के बारे में परिजनों को बताई। परिजनों इसके बाद पुलिस को सूचना दी।
पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया था मामला
पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिला अदालत ने आरोपी को 14 नवंबर को दोषी करार दिया था। अब सूबे सिंह को 4 साल की सजा सुनाई है।
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