एजेंसी,नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बतौर पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा को एक आवास खाली करने को आदेश जारी किया है। लुटियन दिल्ली में उन्हें एक ही सरकारी आवास रखने की अनुमति दी गई है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने नियमों का हवाला देकर पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में देवगौड़ा को एक ही सरकारी बंगले का हकदार बताया है। उल्लेखनीय है कि 16वीं लोकसभा के दौरान वरिष्ठ सांसद के तौर पर देवगौड़ा को सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। हालांकि, 17वीं लोकसभा का चुनाव हारने के बाद पूर्व सांसदों से सरकारी बंगला खाली कराने की प्रक्रिया के तहत देवगौड़ा को भी मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने गत सितंबर में बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। सूत्रों के अनुसार इस नोटिस के जवाब में देवगौड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में खुद को लुटियन दिल्ली में सरकारी आवास का हकदार बताते हुये, उन्हें सफदर जंग लेन स्थित बंगले का आवंटन बरकरार रखने का अनुरोध किया था। निदेशालय ने उनके इस अनुरोध को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्हें कार्यालयी उपयोग के लिये वीपी हाऊस में आवंटित किया गया आवास खाली करने को कहा है।
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