मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह मामलेमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। आज परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी जिसे लेकर कोर्ट ने कहा कि आखिर आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आरोप लगे हैं वह गंभीर हैं। गौरतलब है कि मुंबई केपूर्वकमिश्नर परमबीर सिंह ने अपने तबादले को चुनौती के साथ ही महाराष्ट्र केगृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अपनी याचिका में परबीर सिंह े सुप्रीम कोर्ट ें इसकी जांच सीबीआई सेकराने की मांग की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर कहा कि आरोप गंभीर है लेकिन आपको पहले हाईकोर्टजाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आपने अनिल देशमुख को इस मामले में पक्षकार क्यों नहीं बनाया है। अब जल्दी ही परमबीर सिंह की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भले ही परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपोंको गंभीर बताया जिससे महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ सकती है।