आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चैटाला ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें मिली चार साल कारावास की सजा को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई को सजा सुनाते हुए उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। चैटाला पर साल 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति जुटाने का दोष साबित हुआ है। विशेष न्यायाधीश ने कहा था कि सभी साक्ष्यों व दस्तावेज से स्पष्ट है कि चैटाला ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर 2,81,18,451 रुपये की संपत्ति आय से अधिक अर्जित की है। दोषी इसका साक्ष्य नहीं दे पाया और गवाहों व दस्तावेज से सीबीआई साबित करने में सफल रही है कि उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है।
(ईडी) ने 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी
सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार चैटाला 1993 और 2006 के बीच (आय के अपने वैध स्रोत से अधिक) की संपत्ति एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। मई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी। चैटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी ठहराया गया था। 2008 में चैटाला और 53 अन्य पर 1999 से 2000 तक हरियाणा में 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आरोप लगाए गए थे। जनवरी 2013 में अदालत ने ओम प्रकाश चैटाला और उनके बेटे अजय सिंह चैटाला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। चैटाला को 3,000 से अधिक अयोग्य शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने का दोषी पाया गया था।