सजा का ऐलान 26 को, जेबीटी भर्ती मामले में दस माह पहले ही जेल से बाहर आए हैं चौटाला
आज समाज डिजिटल,चंडीगढ़:
जेबीटी भर्ती घोटाले में दस माह पहले ही दस साल की सजा काटने के बाद जेल से बाहर आए पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के सामने एक बार फिर से संकट आ गया है। आय से अधिक मामले में पूर्व सीएम चौटाला को दिल्ली के राउज एवेन्यू ने दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान अब 26 मई को होगा। कोर्ट ने दो दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार कोर्ट में सुनवाई के दौरान ओमप्रकाश चौटाला भी मौजूद रहे।
बढ़ सकती हैं अब पूर्व सीएम फिर से मुश्किलें
इस मामले में दोषी करार होने के बाद फिर से पूर्व सीएम को जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि कानून के जानकारों का कहना है कि आय से अधिक मामले में कोर्ट आर्थिक जूर्माना व अधिक से अधिक तीन साल की सजा हो सकती है। जिसमे अगली कोर्ट में तुरंत जमानत भी मिलने की संभावना रहती है। लेकिन इनेलो पार्टी के लिए यह एक तरह झटका माना जा रहा है। खास बात यह है कि इसी मामले में अजय चौटाला व अभय चौटाला भी आरोपी हैं।
ये है मामला
लगभग बारह साल पहले सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ मुख्यमंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी। चार्जशीट में कहा गया था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है। वर्ष 2019 में इडी ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त कर लिया था
ओपी चौटाला का राजनीतिक सफर
चौधरी ओमप्रकाश चौटाला पांच बार (1970, 1990, 1993, 1996 और 2000) हरियाणा विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। वर्ष 1989 में ओम प्रकाश चौटाला पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वह 1990, 1991 और 1999 में भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में विजयी हुए। 1999 में ओम प्रकाश चौटाला नरवाना और रोडी दोनों निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे। इन दोनों विकल्पों में से ओम प्रकाश चौटाला ने नरवाना निर्वाचन क्षेत्र को अपने लिए बेहतर समझा और रोड़ी से त्यागत्र दे दिया था।