आज समाज डिजिटल, रांची :
झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद को डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी में जमानत दे दी। फरवरी में रांची में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) हाई कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को पांचवें चारा घोटाले के सिलसिले में डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से निकासी का दोषी ठहराया।
उनके वकील देबरसी मंडल ने कहा उन्हें आधी हिरासत और स्वास्थ्य के मुद्दों के एक समान मानदंड पर जमानत दी गई है, उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। उन्हें 1 लाख रुपये की जमानत राशि और 10 लाख रुपये जुर्माना जमा करना होगा।
पांचवें और अंतिम मामले में भी जमानत
950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में अविभाजित बिहार के विभिन्न जिलों में सरकारी खजाने से सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी से निकासी शामिल थी। लालू प्रसाद, जिन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी और कुल 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार मामलों में पहले ही जमानत हासिल कर चुके थे। अब उन्हें पांचवें और अंतिम मामले में भी जमानत मिल गई है। कुछ कानूनी दस्तावेज पेश करने के बाद उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। उनके वकील के मुताबिक इसमें एक सप्ताह और लग सकता है।
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