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Fire No Objection Certificate Mandatory: हरियाणा फायर एक्ट 2009 व नेशनल बिल्डिंग कोड (एन.बी.सी.) 2005/2016 पार्ट 4 के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, मोटल या बैंक्वेट, स्कूल, कॉलेज व अस्पताल में अग्नि सुरक्षा प्रबंधको के लिए फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक किया गया है। दूसरी ओर अग्निशमन सेवा हरियाणा तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2017 व 2019 आदेशो में भी स्पष्ट रूप से अनुपालन करने को कहा गया है।
निगमायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि कमर्शियल, औद्योगिक व संस्था भवनों में फायर फाइटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है और इसे हर साल रिन्यू करवाया जाना भी जरूरी है। ऐसे प्रतिष्ठïानो के मालिक एक बार सिस्टम लगवाने के बाद उसे रिन्यू नहीं करवाया, नतीजतन वह लम्बे समय तक कार्यशील नहीं रहता। इत्तेफाक से यदि कोई आगजनी की घटना हो जाए तो उससे जान-माल का नुकसान हो जाता है। इससे बचने के लिए हर साल एन.ओ.सी. रिन्यू करवा लेनी चाहिए।
आनलाइन कर सकते है आवेदन Fire No Objection Certificate Mandatory
आयुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि सरकार की ओर से वर्ष 2018 से ऑनलाईन आवेदन किए गए हैं, जो सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन तथा ऑनलाईन डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक फाईल पूर्ण दस्तावेजों सहित तैयार करके दमकल केन्द्र कार्यालय सेक्टर-4 में भी देनी होगी। उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानो के पास फायर फाईटिंग स्कीम की अनुमति नही हैं, वह अनुमति लें और जिन भवनों में फायर फाईटिंग के उपकरण दुरूस्त नहीं है, उन्हें दुरूस्त कर लें, ताकि आग लगने जैसी सूरत में जान-माल की सुरक्षा की जा सके।
अग्रिशमन सुरक्षा के मानदंडों का पालन करें Fire No Objection Certificate Mandatory
उन्होंने कहा कि एनओसी लेने से पहले वह अपने प्रतिष्ठान में आग से बचाव के सभी उपकरण लगवाएं तथा अग्निशमन सुरक्षा के मानदंडों का पालन करें। निगमायुक्त ने नागरिकों से भी अपील कर कहा है कि अगर कहीं पर आग लगने जैसी घटना होती है, तो वे इसकी सूचना डायर 112 तथा 101 नम्बर पर अवश्य दें। उन्होंने कहा कि गर्मियों का मौसम है, आग लगने जैसी दुर्घटना कभी भी घट सकती है, इसके लिए नगर निगम तैयार हैं।
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