पंजाब

Punjab News : 18 अवैध ट्रैवल एजेंसियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

पंजाब पुलिस युवाओं को अवैध ट्रैवल एजेंटों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़: प्रदेश व देश के भोले-भाले लोगों को विदेशों में बसाने व सुनहरी भविष्य बनाने के सपने दिखाकर लाखों रुपए ठगने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। ताजा मामले में प्रदेश पुलिस ने ऐसी ही 18 ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो बिना लाइसेंस के काम कर रहीं थी और लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर चुकी थीं। इस बारे जानकारी साझा करते हुए एडीजीपी एनआरआई मामलों के प्रवीण के. सिन्हा ने रविवार को बताया कि ये ट्रैवल एजेंसियां बिना आवश्यक लाइसेंस और अनुमति के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विदेशी नौकरियों के बारे में विज्ञापन दे रही थीं।

अगस्त में 25 ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ की थी कार्रवाई

यह कार्रवाई अगस्त 2024 के महीने में 25 अवैध ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ कम से कम 20 एफआईआर दर्ज करने के बाद की गई थी। अब तक दर्ज मामलों में अवैध ट्रैवल एजेंसियों की संख्या 43 तक पहुंच गई है। यह उल्लेखनीय है कि प्रोटेक्टरेट आॅफ इमिग्रानटस ने ऐसी ट्रैवल एजेंसियों द्वारा विदेशी नौकरियों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिए जाने वाले विज्ञापनों को गंभीरता से लिया है।

धोखेबाज ट्रैवल एजेंटों से सतर्क रहें

एडीजीपी प्रवीण सिन्हा ने नागरिकों से सतर्क रहने और ट्रैवल एजेंटों को दस्तावेज और पैसे सौंपने से पहले उनके प्रमाण पत्रों की पुष्टि करने के लिए कहा। उन्होंने सलाह दी कि केवल उन्हीं एजेंसियों से संपर्क किया जाए जिनके पास इमिग्रेशन एक्ट, 1983 के तहत वैध भर्ती एजेंट (आरए) लाइसेंस हो और उक्त एक्ट के तहत जारी एजेंसी के लाइसेंस से संपर्क किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि ट्रैवल एजेंटों से संपर्क करते समय उनकी जांच करने के बाद ही उन पर भरोसा किया जाए।

एडीजीपी ने आगे बताया कि आॅनलाइन प्लेटफार्मों की जांच की गई, उनके प्रमाणपत्रों की गुप्त रूप से पुष्टि की गई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गईं। राज्य के विभिन्न एनआरआई थानों में इमिग्रेशन एक्ट की धारा 24/25 के तहत कुल 18 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें अमृतसर, एसएएस नगर, लुधियाना और पटियाला जिले शामिल हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि दर्ज की गई 18 नई एफआईआर में से सितंबर महीने में 6 और अक्टूबर में 12 एफआईआर दर्ज की गईं।

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Harpreet Singh

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