मौत के बाद क्लेम न देने पर दो लाख का जुर्माना लगाया

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Fine of two lakh imposed for non-payment of claim after death

प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :

मौत के बाद पॉलिसी के अनुसार क्लेम न देने पर कंज्यूमर फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं मौत पर मिलने वाले पांच लाख रुपए भी देने के आदेश दिए हैं। भारत सेवक नगर निवासी खादिजा और उसके चार बच्चों की ओर से कंज्यूमर फोरम में केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस के खिलाफ याचिका लगाई थी। खादिजा के अनुसार उसके पति मोहम्मद यामीन ने 31 मार्च 2016 में एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। 25 हजार रुपए साल की उसकी किस्त थी और मौत होने पर पांच लाख रुपए कंपनी को देने थे।

यामीन की 31 अगस्त 2016 को मौत हो गई । इस पर उसकी पत्नी ने कंपनी से क्लेम के लिए आवेदन किया । लेकिन उन्हें कंपनी ने पॉलिसी के अनुसार क्लेम देने से मना कर दिया और कहा कि पॉलिसी लेने वाला पहले से लीवर की बीमारी थी। इसलिए वे क्लेम नहीं दे सकते। परेशान होकर याचिका फोरम में लगाई। जिस पर फोरम ने पांच लाख रुपए क्लेम देने और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कुल सात लाख रुपए दो माह में कंपनी को देने होंगे।

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