Financial year 2025-26 : वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर, आप फिक्स्ड डिपॉजिट से 12 लाख रुपये तक की कर-मुक्त आय का आनंद ले सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा पेंच है! आपको किसी अन्य स्रोत से आय नहीं हो सकती। यह लेख बताता है कि यह कैसे काम करता है, एक उदाहरण के साथ।
कर व्यवस्था 1 अप्रैल, 2025 से 12 लाख रुपये तक की कर-मुक्त आय की अनुमति देगी
2025 के बजट में, यह प्रस्तावित किया गया था कि नई कर व्यवस्था 1 अप्रैल, 2025 से 12 लाख रुपये तक की कर-मुक्त आय की अनुमति देगी। वेतनभोगियों के लिए, नए नियमों में शामिल 75,000 रुपये की मानक कटौती की बदौलत कर-मुक्त सीमा वास्तव में 12.75 लाख रुपये होगी।
धारा 87ए के तहत 60,000 रुपये की छूट भी मिलेगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में घोषणा की कि संशोधित कर स्लैब और छूट से 12 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त हो जाएगी। मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये से बढ़कर 4 लाख रुपये हो जाएगी, और धारा 87ए के तहत 60,000 रुपये की छूट भी मिलेगी, जिसका मतलब है कि 12 लाख रुपये तक की नियमित आय पर कर नहीं लगेगा। हालांकि, यह विशेष दर आय पर लागू नहीं होता है।
वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद से, कई करदाता इस बात को लेकर उलझन में हैं कि सामान्य और विशेष दर आय में से किसे गिना जाता है। हमने आपके लिए विशेष दर आय की पूरी सूची तैयार की है जो 12 लाख रुपये तक कर-मुक्त नहीं होगी।
व्यक्तिगत स्लैब दरों पर कर लगाने वाली सभी तरह की आय शामिल
सामान्य आय जिस पर 12 लाख रुपये तक कर नहीं लगेगा, उसमें व्यक्तिगत स्लैब दरों पर कर लगाने वाली सभी तरह की आय शामिल है। इसमें वेतन, पेंशन, सावधि जमा और बहुत कुछ शामिल है, जिससे 12 लाख रुपये तक की आय पर 60,000 रुपये की छूट मिलती है। इस नए प्रस्ताव से आगामी वित्तीय वर्ष में कई करदाताओं को लाभ मिलने वाला है, खासकर उन लोगों को जो केवल बैंक जमा से मिलने वाले ब्याज पर निर्भर हैं, जिससे उन्हें इस वर्ष की तुलना में अधिक बचत करने में मदद मिलेगी।
वित्त वर्ष 2025-26 से 12 लाख रुपये तक की सामान्य आय पर 60,000 रुपये की कर छूट मिलेगी। ऊपर दी गई तालिका को देखें तो, केवल सावधि जमा से आय करने वाला व्यक्ति अगले वर्ष नई प्रणाली के तहत 83,200 रुपये कर बचा सकता है। आप देख सकते हैं कि बजट 2025 से ये कर परिवर्तन आप पर कैसे प्रभाव डालेंगे।
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