Finance Ministry has increased the last date for filing income tax returns: वित्त मंत्रालय ने बढ़ाई आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख

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नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमण पीड़ितों की संख्या अभी तक पांच सौ तक पहुंच चुकी हैं। पूरे देश में इसके खिलाफ लड़ाईलड़ी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारेंइसे रोकने के लिए कदम उठा रहींह ैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वूपूर्ण घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि मोदी सरकार कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में हैं। वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कांन्फ्रेंस में बताया कि इनकम टैक्स और जीएसटी फाइल करने के समय को बढ़ाया जा रहा है। कोरोना वायरस की मुसीबत को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर कर दिया गया है। इसी के साथ लेट फीस को भी कम कर दिया गया है। अब समय सीमा तक अगर टैक्स जमा नहीं हो पाता है तो लेट फाइन 12 की जगह सिर्फ 9 प्रतिशत ही लगेगा। जीएसटी फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई और साथ ही फाइल करने की देरी पर कोई फाइन नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की गई है। कर विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।