Festival Of Democracy: मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही किया जा सकेगा मतदान- जिला निर्वाचन अधिकारी*

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करनाल उपायुक्त
करनाल उपायुक्त

Aaj Samaj (आज समाज), Festival Of Democracyकरनाल, इशिका ठाकुर : करनाल उपायुक्त एवम जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना योगदान अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है।

उन्होंने कहा कि यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।

जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी मतदाता हैं, इसलिए अभी भी यदि किसी नागरिक का वोटर कार्ड नहीं बना है तो वह तुरंत अपना वोटर कार्ड बनवायें, ताकि चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। नागरिक नामांकन के आखिरी दिन 6 मई, 2024 तक अपना वोट बनवा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति संबंधित बी.एल.ओ, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के पास फॉर्म-6 भरकर वोट बनवा सकते हैं। यह फॉर्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय विभाग की वेबसाइट https://www.ceoharyana.gov.in/ पर भी उपलब्ध है, जो डाउनलोड किए जा सकते हैं। वोट बनवाने के लिए दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपने निवास और आयु प्रमाण पत्र के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वोट बनवाने से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर- 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

एपिक कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेज दिखाकर भी डाल सकते हैं वोट – जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एपिक के अलावा मतदाता आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि सीईओ हरियाणा की वैबसाइट https://ceoharyana.gov.in/ पर नागरिक अपने वोट की जानकारी त्वरित गति व आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से वोटर अपना एपिक नंबर डाल कर बड़ी आसानी से अपना वोट चैक कर सकते हैं। यदि कोई अपना एपिक नंबर भूल गया है तो भी वह अपना नाम व पिता-पति आदि का नाम भरकर अपना वोट चैक कर सकता है। इसके अलावा, वोटर हेल्पलाइन नंबर- 1950 पर कॉल करके भी अपनी वोट चैक कर सकते हैं।

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