FBI Action: पंजाब में हमलों में संलिप्त रहा आतंकी हरप्रीत सिंह अमेरिका में गिरफ्तार

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FBI Action: पंजाब में हमलों में संलिप्त रहा आतंकी हरप्रीत सिंह अमेरिका में गिरफ्तार

FBI arrests Harpreet Singh, (आज समाज), वाशिंगटन: संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) और प्रवर्तन एवं निष्कासन संचालन (ईआरओ) ने पंजाब में हमलों में शामिल हरप्रीत सिंह नाम के आतंकी को अमेरिका के कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया है। एफबीआई के अनुसार हरप्रीत दो अंतरराष्ट्रीय आतंकी समूहों से जुड़ा है और उसने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया था। आरोपी ने पकड़े जाने से बचने के लिए बर्नर फोन का इस्तेमाल किया।

सैक्रामेंटो में हुई गिरफ्तारी

एफबीआई सैक्रामेंटो ने ‘एक्स’ एक पोस्ट में कहा, भारत के पंजाब में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार एक कथित आतंकी हरप्रीत सिंह को संघीय जांच ब्यूरो व ईआरओ ने सैक्रामेंटो में गिरफ्तार किया है। 23 मार्च को, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2024 चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकी संगठन के चार आतंकी गुर्गों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

पूरा नाम हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया

चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों में पाकिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और अमेरिका में रह रहा आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया शामिल हैं। ये दोनों, आतंकी हमले के पीछे मुख्य साजिशकर्ता थे। इन्होंने ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए चंडीगढ़ में भारत स्थित जमीनी गुर्गों को रसद सहायता, आतंकी फंड, हथियार व गोला-बारूद मुहैया कराया था।

पुलिस का रिटायर अफसर था निशाने पर

सितंबर 2024 में हुए हमले का उद्देश्य पंजाब पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को निशाना बनाना था, जिसे हमलावरों का मानना था कि वह घर का रहने वाला है। जांच से पता चला कि रिंदा ने हैप्पी पासिया के साथ मिलकर ग्रेनेड हमले के जरिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आम जनता के बीच आतंक फैलाने की साजिश रची थी, जो बीकेआई के आतंकी एजेंडे को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा था।

हमले से पहले लक्ष्य की टोह लेने का इन्हें दिया था निर्देश

आरोपी रिंदा और हैप्पी ने रोहन मसीह और विशाल मसीह नामक स्थानीय गुर्गों की भर्ती की थी, जिन्हें उनके सीधे निर्देशों के तहत हमला करने का काम सौंपा गया था। जांच में पता चला कि रिंदा व हैप्पी ने अन्य आरोपियों रोहन मसीह और विशाल मसीह को ग्रेनेड फेंकने से पहले दो बार लक्ष्य की टोह लेने का निर्देश दिया था।

कई धाराओं के तहत लगाए गए हैं आरोप

चंडीगढ़ की विशेष एनआईए अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में, सभी 4 आरोपियों पर हमले की योजना बनाने और उसका समर्थन करने में उनकी भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और अन्य संबंधित प्रावधानों की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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