(Fatehabad News) फतेहाबाद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जो योग्य नागरिक वोट बनवाने से वंचित रह गये है वे 5 सितंबर तक अपना वोट अवश्य बनवा लें। इस अवधि तक वोट बनवाने वाले नागरिक विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकेंगें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एक जुलाई, 2024 को आधार तिथि मानकर जो युवा 18 वर्ष की आयु के हो गए हैं, वे अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन एप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि जिन 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फार्म संख्या 6 भरकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। वोट बनवाने का आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग के डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट आईएन पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन एप का प्रयोग कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि 5 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ होगी। नामांकन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। अंतिम तिथि से पहले यानि 5 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।